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Sonebhadra News: हत्या के दोषी को उम्रकैद

Sat, 15 Apr 2023 10:22 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 15 Apr 2023 10:22 PM IST
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Life sentence for murder convict
सोनभद्र। साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुए पंकज किशोर दुबे हत्याकांड के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम खलीकुज्जमा की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए उस पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक झारखंड प्रांत के पलामू जिला अंर्तगत डाल्टनगंज थाना क्षेत्र के चेयरमैन रोड हमीरगंज निवासी प्रशांत कुमार दुबे ने पिपरी थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उनके बड़े भाई पंकज कुमार दुबे वर्तमान में ओम लाइंस ट्रांसपोर्ट रेणुकूट में कार्य करते थे। वे शर्मा पेट्रोल पंप के सामने सियाराम सिंह के मकान में किराए पर रहते थे। 15 नवंबर 2019 को रात 10 बजे मेरे बड़े भाई की संदिग्ध हाल में मौत हो गई। इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। इस तहरीर पर 16 नवंबर को अज्ञात में एफआईआर दर्ज किया गया। मामले की विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में बिहार प्रांत के बक्सर जिला अंतर्गत राजपुर थाना क्षेत्र के डेहरी गांव निवासी कृष्णदेव राय के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान के बाद दोषी कृष्णदेव राय को उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुंवर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।
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