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कोर्ट ने कहा: छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को जीवनभर जेल में रखें, सुमेर सिंह हत्याकांड के 4 दोषियों को उम्रकैद

Sat, 15 Jun 2024 01:59 PM IST
प्रगति चंद अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र।
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: प्रगति चंद Updated Sat, 15 Jun 2024 01:59 PM IST
सार

सोनभद्र जिले में छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं बलिया में सुमेर सिंह हत्याकांड के चार दोषियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई।  

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Life imprisonment to four accused in Sumer Singh murder case and one accused molestation student
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सोनभद्र जिले में छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं सुमेर सिंह हत्याकांड के चार दोषियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई।  

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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट ने घर में पढ़ाई कर रही नौवीं की छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म के बाद बेहोशी की हालत में दरवाजे पर छोड़कर भागने के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने दोषी को किसी भी तरह की राहत देने से इन्कार कर दिया। कहा कि किशोरी के साथ जघन्य अपराध हुआ है। अपराध की प्रकृति बता रही है कि आरोपी मनबढ़ है और उसे कानून का कोई भय नहीं है। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उसे शेष जीवनकाल के लिए जेल में रखा जाएं। कोर्ट ने उस पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 28 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। इस मामले में एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी पत्रावली किशोरी न्याय बोर्ड को भेजी गई है।

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अभियोजन के अनुसार दुद्धी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने दुद्धी थाने में दी कि उसकी बेटी (16) कक्षा 9 में पढ़ती थी। 17 मार्च 2022 की रात वह अपने कमरे में पढ़ रही थी। इसी बीच रात्रि में विंढमगंज थाना क्षेत्र के वैरखाड़ निवासी पवन कुमार अपने ममेरे भाई व दो-तीन अन्य युवकों के साथ आया। दुष्कर्म के बाद छात्रा को बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया।  
 
सुमेर सिंह हत्याकांड के चार दोषियों को उम्रकैद  
बलिया के दोकटी थाना क्षेत्र के बहुआरा के पूर्व प्रधान एवं सपा नेता सुमेर सिंह की हत्या के मामले में सात वर्ष बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक हरिश्चंद्र की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। हत्याकांड में शामिल चारों दोषियों को कोर्ट ने 50-50 हजार जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोकटी थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव से निमंत्रण देकर वापस लौट रहे पूर्व प्रधान व सपा नेता सुमेर सिंह की मई 2017 में बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।  

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