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गैंगेस्टर एक्ट के दोषियों को चार साल आठ महीने की कैद
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अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी 22 आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दो दोषियों को चार साल आठ महीने की कैद की सजा सुनाई। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाल प्रशांत कुमार को 20 जनवरी 2017 को गश्त के दौरान शातिर बदमाश राजेश पासवान के गिरोह के दो सदस्यों के बारे में सूचना मिली थी। झारखंड निवासी राजेश के गैंग में झारखंड के भवनाथपुर थाना क्षेत्र निवासी अजय पासवान और पलामू डाल्टनगंज के बगहिया निवासी राहुल सक्रिय सदस्य हैं। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अजय पासवान और राहुल को चार साल आठ महीने की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाल प्रशांत कुमार को 20 जनवरी 2017 को गश्त के दौरान शातिर बदमाश राजेश पासवान के गिरोह के दो सदस्यों के बारे में सूचना मिली थी। झारखंड निवासी राजेश के गैंग में झारखंड के भवनाथपुर थाना क्षेत्र निवासी अजय पासवान और पलामू डाल्टनगंज के बगहिया निवासी राहुल सक्रिय सदस्य हैं। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी अजय पासवान और राहुल को चार साल आठ महीने की कैद और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 10-10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।
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