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Sonebhadra News: छात्रा का अपहरण करने वाले को चार साल की सजा

Mon, 28 Jul 2025 11:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 28 Jul 2025 11:54 PM IST
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Four years imprisonment for kidnapping a girl student
करीब साढ़े छह साल पहले नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषी राकेश पटेल को 4 साल की कठोर कैद और 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रुपये पीड़िता को मिलेेंगे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 14 दिसंबर 2018 को एसपी सोनभद्र को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी जो कक्षा 10 की छात्रा है उसको रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी राकेश पटेल परेशान करता था।
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उसी ने 3 दिसंबर 2018 को घर के बाहर से रात में अपहरण किया है। बेटी को रिश्तेदारी से लेकर हर जगह तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। जब राकेश पटेल के मोबाइल पर बात किया तो उसने कहा कि तुम्हारी बेटी को उठा लाया हूं जो तुम्हें करना हो करो।
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तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की और पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में राकेश पटेल के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी पाकर अपहरण के दोषी राकेश पटेल को 4 वर्ष की कठोर कैद एवं 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वही अर्थदंड की धनराशि में से 8 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।
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