फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   On the highway resumed recovery

हाईवे पर फिर शुरू हुई वसूली

Sun, 14 Aug 2016 10:33 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/ सोनभद्र
ब्यूरो, अमर उजाला/ सोनभद्र Updated Sun, 14 Aug 2016 10:33 PM IST
विज्ञापन
On the highway resumed recovery
highway - फोटो : Amar Ujala
हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जिला पंचायत वसूली का ठेका तो बदल गया लेकिन ऊर्जांचल में नियमों को ताक पर रखकर की जा रही वसूली के ढर्रे में कोई बदलाव नहीं आ पाया है। नियमों को ताक पर रखकर वाराणसी-शक्तिनगर राजमार्ग और रीवा-रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर वसूली की जा रही है। हाईवे पर बीना में जहां दिनदहाड़े डंडामार वसूली हो रही है। वहीं रीवा-रांची मार्ग पर दुल्लापाथर में शाम छह से सुबह छह बजे तक वसूली का खेल धड़ल्ले से हो रहा है।
विज्ञापन


अनपरा-शक्तिनगर मार्ग को वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग का ही एक भाग माना जाता है लेकिन जिस जमीन पर इसका निर्माण हुआ है वह कोयला कनवर्जन अधिनियम के तहत अधिग्रहित जमीन है, जो एनसीएल के खाते में आती है। इसी तरह औड़ी मोड़ से लेकर शक्तिनगर तक कहीं भी लिंक मार्ग नहीं है। या तो हाईवे है या फिर कोल परियोजनाओं की जमीन। नियमानुसार परियोजनाओं की जमीन या हाईवेे पर वसूली नहीं हो सकती है।
विज्ञापन


 लेकिन पिछले एक साल से अधिक समय से हाईवे पर नियमों को धता जता कर कभी डंडे के बल पर तो कभी असलहों का धौंस दिखाकर वसूली की जा रही है। हाईकोर्ट के दखल के बाद ठेका तो बदल गया लेकिन वसूली का पुराना ढर्रा बना हुआ है। इसे लेकर आज भ्‍ाी कोई बदलाव नहीं हुआ। डंडे के बल पर ठेेकेदारों की वसूली बेरोकटोक जारी है। ऐसे में धीरे-धीरे लोगांें में इसे लेकर आक्रोश्‍ा बढ़ता जा रहा है।ऊर्जांचल ट्रक आपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एपी मिश्र, भाजपा के मिथिलेश आदि का कहना है कि इसको लेकर संबंधितों से कई बार गुहार लगाई गई लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उधर, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत आलोक सिंह का कहना था कि हाईवे पर वसूली के लिए कोई इजाजत नहीं दी गई है। नियमानुसार लिंक मार्ग पर वसूली करनी है। नियमों का उल्लंघन न करने की कड़ी हिदायत भी दी गई है, बावजूद हाईवे पर वसूली की जा रही है तो इसको लेकर कड़ी कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट को भी स्थिति से अवगत कराया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed