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नडीपीएस एक्ट में तीन दोषियों को जेल में बितायी अवधि की सजा
Updated Mon, 12 Jun 2017 10:43 PM IST
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सोनभद्र। एनडीपीएस एक्ट के तीन अलग-अलग मामलों में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी न्यू कोर्ट यशवंत कुमार मिश्र की अदालत ने सोमवार को तीन दोषियों को जेल में बितायी अवधि की सजा सुनाई। इसके अलावा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया, न देने पर दो-दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पहला और दूसरा मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है। शक्तिनगर पुलिस ने 16 जुलाई 2011 को देखभाल क्षेत्र एवं रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर काली मंदिर तिराहा से बिहार प्रांत के गोपलगंज जिला अंतर्गत विश्वम्भरपुर थाना क्षेत्र के मटिहनिया सलेमपुर निवासी लालबाबू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से पांच किलो गांजा बरामद हुआ। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
दूसरे मामले में शक्तिनगर पुलिस ने एनसीएल बीना कॉलोनी निवासी रमेश कुमार पनिका को 18 दिसंबर 2012 को दो किलो 250 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं तीसरे मामले में घोरावल पुलिस ने सोतिल भैरवा तिराहे से 16 जून 2010 को पांच किलो गांजा के साथ सतौहा गांव निवासी राजित यादव को गिरफ्तार किया था। पर्याप्त सबूत पाए जाने पर रमेश कुमार पनिका और राजित यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने तीनों दोषियों लालबाबू सिंह, रमेश कुमार पनिका और राजित यादव को उपरोक्त सजा सुनाई।
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पहला और दूसरा मामला शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है। शक्तिनगर पुलिस ने 16 जुलाई 2011 को देखभाल क्षेत्र एवं रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर काली मंदिर तिराहा से बिहार प्रांत के गोपलगंज जिला अंतर्गत विश्वम्भरपुर थाना क्षेत्र के मटिहनिया सलेमपुर निवासी लालबाबू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से पांच किलो गांजा बरामद हुआ। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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दूसरे मामले में शक्तिनगर पुलिस ने एनसीएल बीना कॉलोनी निवासी रमेश कुमार पनिका को 18 दिसंबर 2012 को दो किलो 250 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। वहीं तीसरे मामले में घोरावल पुलिस ने सोतिल भैरवा तिराहे से 16 जून 2010 को पांच किलो गांजा के साथ सतौहा गांव निवासी राजित यादव को गिरफ्तार किया था। पर्याप्त सबूत पाए जाने पर रमेश कुमार पनिका और राजित यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने तीनों दोषियों लालबाबू सिंह, रमेश कुमार पनिका और राजित यादव को उपरोक्त सजा सुनाई।
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