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दोषी सुनील पासवान को सात वर्ष की कैद
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अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) सीएडब्लू आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए साढ़े आठ साल पूर्व हुए राजकुमार हत्याकांड के मामले में दोषसिद्ध पाकर दोषी सुनील पासवान को सात साल की कैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी, जबकि अर्थदंड की आधी धनराशि 20 हजार रुपये मृतक के परिजनों को मिलेगा।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के सलैया गांव निवासी शिवकुमार ने थाने में 11 जनवरी 2014 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके भाई राजकुमार व सुनील पासवान के बीच मोटरसाइकिल को लेकर विवाद चल रहा था। 10 जनवरी 2014 को पैसे के लेनदेन को लेकर मारपीट हो गई। इसी बात से क्षुब्ध होकर राजकुमार ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सुनील पासवान को सात साल की कैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित रहेगी। अर्थदंड की आधी धनराशि 20 हजार रुपये मृतक के परिवार को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के सलैया गांव निवासी शिवकुमार ने थाने में 11 जनवरी 2014 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसके भाई राजकुमार व सुनील पासवान के बीच मोटरसाइकिल को लेकर विवाद चल रहा था। 10 जनवरी 2014 को पैसे के लेनदेन को लेकर मारपीट हो गई। इसी बात से क्षुब्ध होकर राजकुमार ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान व पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सुनील पासवान को सात साल की कैद और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित रहेगी। अर्थदंड की आधी धनराशि 20 हजार रुपये मृतक के परिवार को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की।
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