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Sonebhadra News: खनन कारोबारी राकेश के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल
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सोनभद्र। चोपन के तत्कालीन चेयरमैन इम्तियाज अहमद की पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या से जुड़े मामले में चोपन पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट के बाद खनन उद्यमी राकेश जायसवाल की एकबार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिविल जज जूनियर डिविजन/एफटीसी सोनभद्र की अदालत ने चार्जशीट का आईपीसी की धारा 174ए के तहत संज्ञान लेते हुए खनन कारोबारी को समन के जरिए 22 दिसंबर को कोर्ट में तलब किया है।
चोपन नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन रहे इम्तियाज अहमद की चोपन ग्रेवाल पार्क में 25 अक्तूबर 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भाई उस्मान अली ने खनन उद्यमी राकेश जायसवाल सहित दो नामजद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मामले में चोपन पुलिस ने कुल 14 आरोपियों को चिन्हित किया था, जिसमें नामजद दो आरोपियों के अलावा सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष की तलाश जारी थी। फरारी को देखते हुए खनन उद्यमी राकेश जायसवाल सहित तीन के खिलाफ चोपन के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने धारा 174 ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज कराया था। इस बीच नामजद आरोपियों को सीबीसीआईडी से हत्या के मामले में क्लीन चिट मिल गई। इस पर पुलिस ने हत्या के मामले में चल रही विवेचना समाप्त कर दी, लेकिन 178 (3) के तहत कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश के बावजूद फरारी काटने के मामले की विवेचना जारी रही। गत नौ अक्तूबर को इसकी चार्जशीट इंस्पेक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट ने 12 अक्तूबर को सुनवाई करते हुए आरोप पत्र, केस डायरी और अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। इस पर कोर्ट ने पर्याप्त आधार पाते हुए राकेश जायसवाल को समन जारी कर आगामी 22 दिसंबर को सम्मन के जरिए तलब किया है।
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चोपन नगर पंचायत के तत्कालीन चेयरमैन रहे इम्तियाज अहमद की चोपन ग्रेवाल पार्क में 25 अक्तूबर 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भाई उस्मान अली ने खनन उद्यमी राकेश जायसवाल सहित दो नामजद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मामले में चोपन पुलिस ने कुल 14 आरोपियों को चिन्हित किया था, जिसमें नामजद दो आरोपियों के अलावा सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष की तलाश जारी थी। फरारी को देखते हुए खनन उद्यमी राकेश जायसवाल सहित तीन के खिलाफ चोपन के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने धारा 174 ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज कराया था। इस बीच नामजद आरोपियों को सीबीसीआईडी से हत्या के मामले में क्लीन चिट मिल गई। इस पर पुलिस ने हत्या के मामले में चल रही विवेचना समाप्त कर दी, लेकिन 178 (3) के तहत कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश के बावजूद फरारी काटने के मामले की विवेचना जारी रही। गत नौ अक्तूबर को इसकी चार्जशीट इंस्पेक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने न्यायालय में दाखिल किया। कोर्ट ने 12 अक्तूबर को सुनवाई करते हुए आरोप पत्र, केस डायरी और अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। इस पर कोर्ट ने पर्याप्त आधार पाते हुए राकेश जायसवाल को समन जारी कर आगामी 22 दिसंबर को सम्मन के जरिए तलब किया है।
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