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दूसरे की जमीन पर खनन में सात पर केस

Sat, 15 Feb 2020 11:42 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 15 Feb 2020 11:42 PM IST
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Case on seven for mining on other's land
दुद्धी। कोतवाली क्षेत्र के रजखड़ गांव में लौवा नदी किनारे स्थित निजी काश्त की भूमि से अवैध बालू खनन कर व्यापार करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने शनिवार की शाम सात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने यह कार्रवाई भूमि स्वामी अमिताभ जायसवाल के तहरीर पर की है।
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पुलिस के मुताबिक तहरीर में आरोप लगाया गया है कि रजखड़ गांव स्थित कुछ लोग उनके निजी खाते की जमीन अराजी संख्या 16 से उनकी जानकारी के बगैर बालू का खनन कर ट्रैक्टर से ढुलाई कर बाजार में बेच रहे हैं। प्रथमदृष्टया अवैध खनन का मामला पाते हुए पुलिस नेहुकुमचंद, धनंजय, रिंकू, सुदामा निवासी रजखड़, सरजू, रामजीत निवासी दुम्हान, दयाशंकर निवासी डूमरडीहा के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अलावा उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली 1963, 4/21 खान व खनिज विकास व विनियमन अधिनियम 1957 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
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