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अधिवक्ता हत्याकांड: बभनी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि को 10 वर्ष की कैद, जुर्माना भी; साढ़े 11 साल पहले हुई थी हत्या

Sat, 06 Apr 2024 06:54 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Sat, 06 Apr 2024 06:54 PM IST
सार

Sonbhadra News: राजन सिंह को दस साल कैद व एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न देने पर दो वर्ष अतिरिक्त कैद में रहना होगा। वहीं, अरविंद सिंह को तीन वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड से कोर्ट ने दंडित किया। घटना में दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया था।

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Babhni block chief representative sentenced ten years imprisonment in advocate murder case
कार्ट ने सुनाया फैसला। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सोनभद्र के अधिवक्ता की साढ़े ग्यारह वर्ष पूर्व गोली मारकर हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खां की अदालत ने बभनी के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राजन सिंह को आर्म्स एक्ट में दस साल की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी को तीन साल की सजा हुई है।
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गत 27 मार्च को सुनवाई के बाद दोनों को दोषी करार देते हुए पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया था। 

अभियोजन पक्ष के मुताबिक सोनभद्र बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने राबर्ट्सगंज कोतवाली में एक मई 2012 को दी तहरीर में आरोप लगाया कि सुबह 7 बजे आदर्श विद्यालय के मोड़ पर उनके बेटे अधिवक्ता आलोक उर्फ अंशु राय को सूरज सिंह, पंकज सिंह और तीन अज्ञात लोगों ने गोली मार दी।
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बदमाश असलहा लहराते हुए बाइक से कचहरी की ओर भाग गए। अंशु को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस तहरीर पर पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के दौरान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह, अरविंद सिंह समेत अन्य लोगों का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने गिरफ्तार कर राजन सिंह के पास से एक पिस्टल व 6 कारतूस बरामद किया था।
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वहीं, अरविंद सिंह के पास से एक तमंचा और दो कारतूस बरामद हुआ था। मामले की सुनवाई करते हुए गत 27 मार्च को अदालत ने आर्म्स एक्ट में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बभनी राजन सिंह और अरविंद सिंह को दोषी करार दिया था। उन्हें पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया था। इस मामले में शनिवार को सजा सुनाई गई।
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