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दुकान में खाली शीशी और रैपर मिला तो होगी कार्रवाई

Sun, 01 Aug 2021 11:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Aug 2021 11:33 PM IST
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Action will be taken if empty vial and wrapper is found in the shop
सोनभद्र। शराब दुकानों पर मनमानी रोकने और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी अधिकारी ने लाइसेंसधारकों की बैठक में कड़े निर्देश दिए। कार्यालय परिसर में हुई बैठक में कहा कि अगर दुकान में खाली शीशी, ढक्कन, रैपर या अन्य सामग्री मिली तो संबंधित लाइसेंसधारक पर कार्रवाई होगी। उन्होंने दुकान में सीसी टीवी कैमरे लगवाने के भी निर्देश दिए।
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बैठक में जिला आबकारी अधिकारी एसपी सिंह ने कहा कि सभी दुकानों में साफ-सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। कोविड-19 से बचाव नियमों का सख्ती से पालन कराएं। दुकान पर सभी अभिलेख सुरक्षित ढंग उपलब्ध रखें, जिससे आकस्मिक निरीक्षण में जांच की जाए। कई दुकानों में सीसी टीवी कैमरा नहीं लगा है। जहां लगा है, वहां अब तक इंस्टाल नहीं किया गया है। लिहाजा इसे शीघ्र पूरा कराएं। किसी भी दुकान में खाली रैपर, शीशी बोतल, ढक्कन नहीं मिलना चाहिए। ऐसा होने पर इसे अपमिश्रण की कोशिश मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। दुकान पर रेट लिस्ट, इससे संबंधित पोस्टर, आबकारी निरीक्षकों का मोबाइल नंबर आदि प्रदर्शित करें। निर्धारित एमआरपी पर ही शराब की बिक्री सुनिश्चित की जाए। अधिकृत विक्रेता ही मौजूद रहे और तय समय से दुकान खोलें व बंद करें। दुकान के आसपास अवैध मदिरा की बिक्री की सूचना तत्काल संबंधित आबकारी निरीक्षक को दें। बैठक में आबकारी निरीक्षक रोहित कुमार, अनुपम सिंह, अभय कृष्ण चौधरी आदि मौजूद रहे।
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