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बगैर अनुमति के धरना देने वालों केखिलाफ दर्ज होगा मुकदमा

Sat, 15 Feb 2020 11:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 15 Feb 2020 11:51 PM IST
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A lawsuit will be filed against the protesters without permission
सोनभद्र। घोरावल तहसील परिसर में शुक्रवार को बगैर अनुमति केधरना-प्रदर्शन करने वालों पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। एसडीएम चंद्र प्रकाश के निर्देश पर नायब नाजिर राजेंद्र प्रसाद ने धारा 144 लागू होने के बाद भी धरना-प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ घोरावल कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस केस दर्ज करने की कार्रवाई में जुट गई है।
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बताते चले कि शुक्रवार को घोरावल तहसील परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर कुछ लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया था। उन्होंने मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की थी। वहीं नायब नाजिर ने पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया है कि 14 फरवरी की दोपहर करीब एक बजे घोरावल तहसील परिसर में करीब तीन सौ से अधिक लोग आ गए। साथ में प्रचार वाहन और लाउडस्पीकर भी लेकर पहुंचे थे। लाउडस्पीकर से तेज ध्वनि उत्पन्न कर असंसदीय और उत्तेजक भाषण देने लगे। जबकि जनपद में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत धारा 144 लगा है। इसके लिए कोई अनुमति नहीं लगी गई थी। उपजिलाधिकरी प्रकाश चंद्र ने कहा कि उन्होंने नायब नाजिर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के लिए घोरावल कोतवाली केप्रभारी को निर्देशित कर दिया है। कहा कि कई लोगों के खिलाफ नामजद और अज्ञात केखिलाफ केस दर्ज कराया जा रहा है। चेतावनी देते हुए कहा कि आगे भी अगर कोई बगैर अनुमति के धरना-प्रदर्शन करेगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। कोतवाल बृजेश सिंह ने कहा कि नाजिर की तहरीर पर केस दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।
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