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अवैध खनन व परिवहन में डेढ़ करोड़ जुर्माना
Updated Wed, 04 Jul 2018 11:24 PM IST
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सिंगरौली। चितरंगी इलाके में मंगलवार शाम अवैध खनन, परिवन व भंडारण पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने संबंधित पर रायल्टी व पेनाल्टी के रूप में डेड़ करोड़ से अधिक का जुर्माना ठोक दिया। कार्रवाई से जिले के खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया।
डीएम अनुराम चौधरी के निर्देश पर मंगलवार शाम क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म संजीव मोहन पांडेय रीवा, खनिज अधिकारी सिंगरौली एके राय की अगुवाई वाली टीम ने कार्रवाई की है। टीम की छापेमारी कार्रवाई के दौरान तेंदुहा गांव में 25 हजार 88 घन मीटर रेत का भंडार मिला। जांच पर पता चला कि रेत का भंडारण प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाइवे इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसके बाद खनिज से संबंधी दस्तावेज तलब किए गए लेकिन कंपनी के अधिकारी उपलब्ध नहीं करा सके। अधिकारियों ने बालू को जब्त कर लिया और संबंधितों पर केस दर्ज करा दिया। अधिकारियों को ग्रामीणों ने बताया कि जमा की कई रेत सोन नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र (सोन घड़ियाल अभ्यारण्य) से निकाला गया है। इसके बाद अधिकारियों ने जब्त बालू के हिसाब से दो लाख 58 हजार 800 सौ रुपये की रायल्टी के साथ 51 लाख 76 हजार अर्थदंड अधिरोपित किया। इसी कार्रवाई के दौरान हरफरी-खैरा-मिसिरगवां वाया शिवपुरवा एंव चितरंगी से गढ़वा तक शासकीय सड़क निर्माण में उपरोक्त कंपनी ने गढ़ोर गांव में 1620 घन मीटर, पिपरवान छांदा में 5801.32 घन मीटर अवैध मुरूम निकासी कार्य को भी बिना अनुमति अंजाम दिया। इस मामले में अधिकारियों ने तीन लाख 71 हजार रुपये रायल्टी व 92 लाख 76 हजार 660 रुपये की पेनाल्टी अधिरोपित किया। खनिज अधिकारी एके राय ने बताया कि मप्र गौंण खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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डीएम अनुराम चौधरी के निर्देश पर मंगलवार शाम क्षेत्रीय प्रमुख संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म संजीव मोहन पांडेय रीवा, खनिज अधिकारी सिंगरौली एके राय की अगुवाई वाली टीम ने कार्रवाई की है। टीम की छापेमारी कार्रवाई के दौरान तेंदुहा गांव में 25 हजार 88 घन मीटर रेत का भंडार मिला। जांच पर पता चला कि रेत का भंडारण प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाइवे इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसके बाद खनिज से संबंधी दस्तावेज तलब किए गए लेकिन कंपनी के अधिकारी उपलब्ध नहीं करा सके। अधिकारियों ने बालू को जब्त कर लिया और संबंधितों पर केस दर्ज करा दिया। अधिकारियों को ग्रामीणों ने बताया कि जमा की कई रेत सोन नदी के प्रतिबंधित क्षेत्र (सोन घड़ियाल अभ्यारण्य) से निकाला गया है। इसके बाद अधिकारियों ने जब्त बालू के हिसाब से दो लाख 58 हजार 800 सौ रुपये की रायल्टी के साथ 51 लाख 76 हजार अर्थदंड अधिरोपित किया। इसी कार्रवाई के दौरान हरफरी-खैरा-मिसिरगवां वाया शिवपुरवा एंव चितरंगी से गढ़वा तक शासकीय सड़क निर्माण में उपरोक्त कंपनी ने गढ़ोर गांव में 1620 घन मीटर, पिपरवान छांदा में 5801.32 घन मीटर अवैध मुरूम निकासी कार्य को भी बिना अनुमति अंजाम दिया। इस मामले में अधिकारियों ने तीन लाख 71 हजार रुपये रायल्टी व 92 लाख 76 हजार 660 रुपये की पेनाल्टी अधिरोपित किया। खनिज अधिकारी एके राय ने बताया कि मप्र गौंण खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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