सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी समय लाल खरवार को 20 साल की कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने अर्थदंड की आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक हाथीनाला थाने में 30 जुलाई 2016 को दी तहरीर में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की चेतक कंपनी में दिनांक 12 जुलाई 2016 को कार्य करने गई थी, जब वह घर रात नौ बजे वापस आ रही थी तभी हाथीनाला थाना क्षेत्र के बेलहत्थी गांव निवासी समय लाल खरवार ने रास्ते में अकेला पाकर पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी रोटी बिलखती हुई घर आकर अपनी मां से बताई। जब घर आया तो वाकये की जानकारी पत्नी एवं बेटी ने दी। उसके बाद बेटी को लेकर थाने गया। इस तहरीर पर समय लाल खरवार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोषसिद्ध पाकर दोषी समय लाल खरवार को 20 साल की कैद एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा पीड़िता को अर्थदंड की धनराशि की आधी रकम देने का आदेश दिया है।