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अब चालकों/परिचालकों के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य
Updated Tue, 05 Jun 2018 12:04 AM IST
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सोनभद्र। निजी सवारी वाहनों से क्या आप सफर करने जा रहे है? अगर हां, तो जान ले आपके फायदे के लिए पुलिस प्रशासन का नया फरमान। पुलिस प्रशासन ने ड्यूटी के दौरान चालक एवं परिचालकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र पहनना अनिवार्य कर दिया है। सवारी वाहनों में महिलाओं संग छेड़छाड़ समेत अन्य घटनाओं के लिए चालक/परिचालक भी जिम्मेदार होंगे। चालकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र बनवाने के लिए तीन दिन की मोहलत दी गई है। ड्यूटी के दौरान पहचान पत्र पहनकर न चलने वाले चालक/परिचालकों से ढाई हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माना वसूल किया जाएगा।
निजी बसों समेत अन्य सवारी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन विभाग ने चालकों और परिचालकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र लगाकर ड्यूटी करने का फरमान जारी किया है। इसके लिए वाहन स्वामियों को पुलिस से चालकों/परिचालकों के चरित्र का सत्यापन करा कर निर्धारित प्रारूप में फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। वाहनों के विंड स्क्रीन परमिट संख्या, वैधता, नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित करना है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 88 के अंतर्गत प्रथम बार अपराध के लिए दो माह का निलंबन अथवा परमिट धारक की सहमति पर ढाई हजार द्वितीय अपराध पर चार माह का निलंबन अथवा पांच हजार प्रसमन शुल्क जमा कराने का प्रबंध है। लेकिन परिवहन विभाग की निष्क्रियता के चलते वर्तमान में गिने-चुने चालक/परिचालक ही पहचान पत्र पहन कर ड्यूटी कर रहे है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने कहा कि ड्यूटी के दौरान सवारी वाहनों के चालक/परिचालकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र गले में इस उद्देश्य से पहनना होगा कि पहचान पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियों को यात्रियों द्वारा पढ़ी जा सकें। कहा कि थाना/चौकी प्रभारियों को आठ जून से फोटो युक्त पहचान पत्र पहन कर ड्यूटी न करने वाले चालक/परिचालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है।
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निजी बसों समेत अन्य सवारी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के सुरक्षा की दृष्टि से परिवहन विभाग ने चालकों और परिचालकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र लगाकर ड्यूटी करने का फरमान जारी किया है। इसके लिए वाहन स्वामियों को पुलिस से चालकों/परिचालकों के चरित्र का सत्यापन करा कर निर्धारित प्रारूप में फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। वाहनों के विंड स्क्रीन परमिट संख्या, वैधता, नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित करना है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 88 के अंतर्गत प्रथम बार अपराध के लिए दो माह का निलंबन अथवा परमिट धारक की सहमति पर ढाई हजार द्वितीय अपराध पर चार माह का निलंबन अथवा पांच हजार प्रसमन शुल्क जमा कराने का प्रबंध है। लेकिन परिवहन विभाग की निष्क्रियता के चलते वर्तमान में गिने-चुने चालक/परिचालक ही पहचान पत्र पहन कर ड्यूटी कर रहे है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने कहा कि ड्यूटी के दौरान सवारी वाहनों के चालक/परिचालकों को फोटोयुक्त पहचान पत्र गले में इस उद्देश्य से पहनना होगा कि पहचान पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियों को यात्रियों द्वारा पढ़ी जा सकें। कहा कि थाना/चौकी प्रभारियों को आठ जून से फोटो युक्त पहचान पत्र पहन कर ड्यूटी न करने वाले चालक/परिचालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है।
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