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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद, 27 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 28 Jul 2022 11:33 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 28 Jul 2022 11:33 PM IST
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10 years imprisonment for rape convict, fined Rs 27 thousand
अपर सत्र न्यायाधीश (सीएडब्लू) सोनभद्र आशुतोष सिंह की अदालत ने सात वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष कैद और 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि वह 10 जुलाई 2015 को शौच के लिए नाले के पास गई थी जहां पर जुगैल थाना क्षेत्र के टापू गांव निवासी गुलाब धोबी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी गुलाब धोबी को 10 वर्ष की कैद एवं 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक एडवोकेट ने बहस की।
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