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पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद

Thu, 19 Jan 2017 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 19 Jan 2017 11:52 PM IST
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Wife and lover punished for husbands murder
court

जनपद न्यायाधीश निसामुद्दीन ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली एक महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता रघुवीर सिंह यादव ने की। 

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इमलिया के ग्राम बिलरिया मुजफ्फरपुर निवासी अजयपाल सिंह ने 29 जुलाई 2010 को बेटे दिनेश प्रताप सिंह के लापता होने व शव गांव के बाहर मिलने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डीएम के हस्तक्षेप के बाद मामले की जांच में तेजी आई। जिसके बाद मामला अवैध संबंध से जुड़ा पाया गया।
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मामले में दिनेश की पत्नी रेखा सिंह व गांव के ही अन्य व्यक्ति रामप्रमोद मिश्र के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान जनपद न्यायाधीश निसामुद्दीन ने दोनों को घटना का दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
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दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने वसूले गए अर्थदंड में से 15 हजार रुपये की धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति वादी को दिए जाने के आदेश दिए।

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