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दुष्कर्मी भाइयों समेत तीन को 14 साल की सजा
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सीतापुर। शादी के दिन ही किशोरी को फुसलाकर भगाने व उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पास्को न्यायालय ने दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपियों को 14-14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 18-18 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
तंबौर थाना क्षेत्र के ग्राम सुपौली निवासी एक व्यक्ति ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट 19 अप्रैल 2012 को दर्ज कराई थी। वादी के मुुताबिक, घटना वाले दिन उसके घर पर उसकी बेटी की बरात आई थी। वह परिवार सहित जनवासे में टीका की रस्म करने गया था। तभी सकरन थाना क्षेत्र के ग्राम दुगनिया का रहने वाला राजेश यादव उसकी बेटी के घर में अकेले होने का फायदा उठाकर उसे फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने इस मामले में विवेचना करते हुए राजेश, उसके भाई प्रेम तथा गांव के ही प्रकाश व राम किशोर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय में दौरान विचारण राम किशोर की मौत हो जाने के चलते तीन आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय में आए साक्ष्य के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें 14-14 वर्ष की सजा सुनाई है।
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अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे द्वारा दिए गए फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अदालत मोनिका शुक्ला ने की।
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तंबौर थाना क्षेत्र के ग्राम सुपौली निवासी एक व्यक्ति ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट 19 अप्रैल 2012 को दर्ज कराई थी। वादी के मुुताबिक, घटना वाले दिन उसके घर पर उसकी बेटी की बरात आई थी। वह परिवार सहित जनवासे में टीका की रस्म करने गया था। तभी सकरन थाना क्षेत्र के ग्राम दुगनिया का रहने वाला राजेश यादव उसकी बेटी के घर में अकेले होने का फायदा उठाकर उसे फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने इस मामले में विवेचना करते हुए राजेश, उसके भाई प्रेम तथा गांव के ही प्रकाश व राम किशोर के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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न्यायालय में दौरान विचारण राम किशोर की मौत हो जाने के चलते तीन आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय में आए साक्ष्य के बाद न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें 14-14 वर्ष की सजा सुनाई है।
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अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे द्वारा दिए गए फैसले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अदालत मोनिका शुक्ला ने की।