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Sitapur News: गैर इरादतन हत्या में दो दोषियों को दस वर्ष का कारावास

Fri, 11 Aug 2023 12:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Fri, 11 Aug 2023 12:32 AM IST
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Ten years imprisonment to two convicts in culpable homicide not amounting to murder
सीतापुर। हरगांव के अख्तियारपुर गांव में 2014 में हुई एक गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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अख्यितयारपुर गांव में 29 मार्च 2014 को गांव के ही कालू उर्फ कल्लू राम व मनोज तुल्ले उर्फ तुलाराम ने महादेव पर जानलेवा हमला किया था। अगले दिन इलाज के दौरान ट्राॅमा सेंटर उसकी मौत हो गई थी।
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पत्नी चमेली ने हरगांव थाने में दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने की।
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