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Sitapur News: चुनावी रंजिश में हुई हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद
Fri, 19 Jun 2026 09:01 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Fri, 19 Jun 2026 09:01 PM IST
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नवाबगंज (गोंडा)। ग्राम प्रधान चुनाव के दौरान हुई खूनी रंजिश के करीब 11 वर्ष पुराने मामले में शुक्रवार को अदालत ने अहम फैसला सुनाया। अपर जनपद एवं सत्र /त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश विकास ने चारों आरोपियों चौखड़िया डिहवा निवासी दिलीप सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बू सिंह, दशा सुमेर सिंह तथा मान सिंह को हत्या का दोषी करार माना। कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक दोषी पर 70,500 रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम चौखड़िया निवासी अरविंद पाठक ने वर्ष 2015 में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि उनकी भाभी ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ रही थीं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके भाई तेज बहादुर पाठक उर्फ त्रियोगी पाठक और समर्थक गांव में जनसंपर्क कर रहे थे।
इसी दौरान रंजिश को लेकर विपक्षी पक्ष के लोगों ने चौखड़िया डिहवा निवासी दिलीप सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बू सिंह, दशा सुमेर सिंह तथा मान सिंह की अगुवाई में एकजुट होकर हमला कर दिया। मारपीट और गोलीबारी में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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गंभीर रूप से घायल तेज बहादुर पाठक उर्फ त्रियोगी पाठक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम चौखड़िया निवासी अरविंद पाठक ने वर्ष 2015 में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि उनकी भाभी ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ रही थीं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके भाई तेज बहादुर पाठक उर्फ त्रियोगी पाठक और समर्थक गांव में जनसंपर्क कर रहे थे।
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इसी दौरान रंजिश को लेकर विपक्षी पक्ष के लोगों ने चौखड़िया डिहवा निवासी दिलीप सिंह, धर्मेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बू सिंह, दशा सुमेर सिंह तथा मान सिंह की अगुवाई में एकजुट होकर हमला कर दिया। मारपीट और गोलीबारी में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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गंभीर रूप से घायल तेज बहादुर पाठक उर्फ त्रियोगी पाठक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई।