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Sitapur News: हत्या के मामले में एक आरोपी को उम्रकैद
Mon, 06 Nov 2023 07:50 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Mon, 06 Nov 2023 07:50 PM IST
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इस्माइलपुर में 2019 में अंजाम दी गई थी वारदात
संवाद न्यूज एजेंसी
सीतापुर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट रामविलास सिंह ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी अजय राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अतुल अजंय तिवारी एवं अरुण अग्निहोत्री ने की। जिले के रामकोट थानाक्षेत्र अंर्तगत इस्माइलपुर निवासी राजाराम ने इस आशय का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के मुताबिक 10 सितंबर 2019 की शाम 7 बजे उसका लड़का पुनीत अपने घर के पास खड़ा था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही अजय राठौर ने पीछे से आकर उसके सिर पर हथगोला मार दिया था। गंभीर रूप से घायल पुनीत को जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी अजय राठौर को दोषी करार देकर उसे आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सीतापुर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट रामविलास सिंह ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपी अजय राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अतुल अजंय तिवारी एवं अरुण अग्निहोत्री ने की। जिले के रामकोट थानाक्षेत्र अंर्तगत इस्माइलपुर निवासी राजाराम ने इस आशय का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी के मुताबिक 10 सितंबर 2019 की शाम 7 बजे उसका लड़का पुनीत अपने घर के पास खड़ा था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही अजय राठौर ने पीछे से आकर उसके सिर पर हथगोला मार दिया था। गंभीर रूप से घायल पुनीत को जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस मामले की विवेचना के उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी अजय राठौर को दोषी करार देकर उसे आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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