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Sitapur News: विधायक नहीं बने तो शुरू की ठगी, हड़पे 15 लाख
Thu, 03 Aug 2023 12:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Thu, 03 Aug 2023 12:51 AM IST
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सीतापुर। शहर कोतवाली क्षेत्र में हरगांव सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके एक पूर्व प्रत्याशी पर प्लाॅट देने के नाम पर ठगी का केस दर्ज हुआ है। पीड़ित ने धोखाधड़ी की शिकायत की तो पुलिस केस दर्ज करने में आनाकानी करने लगी। थक हारकर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को शहर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पीड़ित छोटेलाल ने बताया कि वह कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकरनगर मोहल्ले में रहते हैं। 31 जनवरी 2015 को वह एडीओ पंचायत के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद मिले फंड से वह परिवार के लिए एक प्लाॅट की तलाश में थे। तभी उन्हें बसपा के टिकट पर हरगांव सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी रानू चौधरी द्वारा बिजवार खुर्द में प्लाॅटिंग करने की जानकारी हुई।
बताया कि उन्होंने रानू चौधरी से तीन हजार वर्ग फीट का प्लाॅट खरीदने के लिए संपर्क किया। पीड़ित ने रानू चौधरी को चेक से 19 लाख रुपये का भुगतान किया। इसके बावजूद रानू चौधरी ने प्लाॅट का बैनामा नहीं किया। जब पैसा वापस मांगा तो अलग-अलग तारीखों में सिर्फ चार लाख रुपये वापस किए। पीड़ित ने बताया कि शेष 15 लाख रुपये मांगने पर अपशब्दों का प्रयोग कर भगा दिया गया।
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पीड़ित का आरोप है कि रानू चौधरी ने जान से मारने की धमकी भी दी। शहर कोतवाली पुलिस को मुकदमा लिखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा गया है। प्रभारी निरीक्षक आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस प्रकरण की जांच कराएंगे।
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पीड़ित छोटेलाल ने बताया कि वह कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकरनगर मोहल्ले में रहते हैं। 31 जनवरी 2015 को वह एडीओ पंचायत के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद मिले फंड से वह परिवार के लिए एक प्लाॅट की तलाश में थे। तभी उन्हें बसपा के टिकट पर हरगांव सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके पूर्व प्रत्याशी रानू चौधरी द्वारा बिजवार खुर्द में प्लाॅटिंग करने की जानकारी हुई।
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बताया कि उन्होंने रानू चौधरी से तीन हजार वर्ग फीट का प्लाॅट खरीदने के लिए संपर्क किया। पीड़ित ने रानू चौधरी को चेक से 19 लाख रुपये का भुगतान किया। इसके बावजूद रानू चौधरी ने प्लाॅट का बैनामा नहीं किया। जब पैसा वापस मांगा तो अलग-अलग तारीखों में सिर्फ चार लाख रुपये वापस किए। पीड़ित ने बताया कि शेष 15 लाख रुपये मांगने पर अपशब्दों का प्रयोग कर भगा दिया गया।
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पीड़ित का आरोप है कि रानू चौधरी ने जान से मारने की धमकी भी दी। शहर कोतवाली पुलिस को मुकदमा लिखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा लिखा गया है। प्रभारी निरीक्षक आलोक मणि त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस प्रकरण की जांच कराएंगे।