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पत्नी की हत्या में पति को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

Fri, 06 May 2022 12:12 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 May 2022 12:12 AM IST
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Husband gets 10 years rigorous imprisonment for killing his wife
सीतापुर। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास व सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायधीश सुरेंद्र सिंह द्वारा दिए गए इस फैसले में पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान द्वारा की गई। मालूम हो कि मिश्रिख थानाक्षेत्र के कस्बा निवासी नीरज दीक्षित व उनके परिवार के कुछ लोगों पर नीरज की सास सुनीता पांडेय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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वादिनी के मुताबिक नीरज व उसकी पुत्री आंचल का विवाह 29 नवंबर 2010 को संपन्न हुआ था। दहेज में मोटरसाइकिल व रूपये की मांग को लेकर पहले आंचल को प्रताड़ित किया गया। उसके बाद 22 जून 2012 को आंचल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में पुलिस द्वारा नीरज व उसकी मां, छोटी बिटिया के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
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जहां दौरान विचारण साक्ष्य के बाद न्यायालय ने मृतका की सास छोटी बिटिया को संदेह को लाभ देकर बरी कर दिया। जबकि नीरज को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व सात हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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निचली अदालत का आदेश बरकरार
खूंटा लगाने के विवाद को लेकर ईंट पत्थर चलाने वाले एक आरोपी को निचली अदालत द्वारा सदाचार बनाए रखने के एक वर्ष के सशर्त आदेश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप कुमार ने बरकरार रखते हुए निचली अदालत के आदेश की पुष्टि की है। मालूम हो कि इमलिया सुल्तानपुर थानाक्षेत्र के ग्राम नानकपुर निवासी लाखन को चार दिसंबर 2019 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परवीक्षा पर एक वर्ष के सदाचार के लिए दंडित किया गया था।

जिसकी अपील को निरस्त करते हुए न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश की पुष्टि की है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला द्वारा की गई।
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