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Sitapur News: सरकारी कार्य में बाधा डालने में पूर्व विधायक दोषी करार

Tue, 28 May 2024 02:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर Updated Tue, 28 May 2024 02:11 AM IST
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Former MLA found guilty of obstructing government work
सीतापुर। सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पूर्व विधायक व सपा नेता राधेश्याम जायसवाल दोषी पाए गए हैं। एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट मंगलवार को सजा सुनाएगी। इस मुकदमे में 11 लोगों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।
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नगरपालिका सीतापुर की तरफ से 2008 में लालबाग से घंटाघर तक अतिक्रमण हटवाया जा रहा था। इस दौरान पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल अपने 11 साथियों संग वहां पहुंचे। अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। जेसीबी को ईंट-पत्थर से नुकसान पहुंचाया।
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इस पर तत्कालीन ईओ निहाल चंद ने शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने पूर्व विधायक सहित 12 लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया था। सोमवार को विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट राजेंद्र सिंह ने इस मामले में 11 लोगों को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को दोषी करार दिया। इस मामले में मंगलवार को उन्हें सजा सुनाई जाएगी।
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