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Sitapur News: सपा के राष्ट्रीय सचिव के मकान समेत 28 भवनों पर डीएम कोर्ट का नोटिस चस्पा
Wed, 08 Jul 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Wed, 08 Jul 2026 11:41 PM IST
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सीतापुर। शहर की शिवपुरी कॉलोनी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के मकान समेत 28 भवनों पर जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर नोटिस चस्पा किया गया है। तहसील सदर के कर्मचारियों ने बुधवार को संबंधित भवनों पर नोटिस लगाए। प्रशासन के अनुसार भूमि के स्वामित्व को लेकर मामला जिलाधिकारी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए कब्जाधारकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि ग्राम छावनी गोरा बारीक के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करीब 25 बीघा भूमि पर वर्तमान में 28 भवन बने हुए हैं। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर सभी भवन स्वामियों को 24 जुलाई तक न्यायालय में उपस्थित होकर भूमि से संबंधित स्वामित्व अभिलेख और अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
एसडीएम सदर डॉ. जनार्दन ने बताया कि जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रभावित क्षेत्र में नोटिस चस्पा किए गए हैं। निर्धारित तिथि तक सभी संबंधित लोगों को अपना पक्ष न्यायालय में रखना होगा। इसके बाद न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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नोटिस को अनूप गुप्ता ने बताया गलत, कहा- पेश करूंगा सभी दस्तावेज
सपा के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वह समय से पहले जिलाधिकारी न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करेंगे। उनका कहना है कि वर्ष 2004 में उन्होंने संबंधित भूमि की विधिवत रजिस्ट्री कराई थी। इसके बाद भूमि का दाखिल-खारिज भी कराया गया और करीब तीन वर्ष पहले सक्षम प्राधिकारी से भवन का नक्शा स्वीकृत होने के बाद ही निर्माण कराया गया। अनूप गुप्ता ने कहा कि उनके पास भूमि और भवन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें वह न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा के होर्डिंग को लेकर भी हुई थी चर्चा
हाल ही में सपा राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता की ओर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गो-रक्षार्थ यात्रा को लेकर लगाए गए होर्डिंग चर्चा में रहे थे। अब भवनों पर नोटिस चस्पा होने के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि भूमि पर निर्माण नियमों के विपरीत हुआ था तो भवनों को बैंक से ऋण कैसे मिला और बिजली विभाग ने कनेक्शन किस आधार पर जारी किए। उनका कहना है कि संबंधित लोग भी न्यायालय में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं।
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नोटिस में उल्लेख किया गया है कि ग्राम छावनी गोरा बारीक के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करीब 25 बीघा भूमि पर वर्तमान में 28 भवन बने हुए हैं। जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर सभी भवन स्वामियों को 24 जुलाई तक न्यायालय में उपस्थित होकर भूमि से संबंधित स्वामित्व अभिलेख और अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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एसडीएम सदर डॉ. जनार्दन ने बताया कि जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रभावित क्षेत्र में नोटिस चस्पा किए गए हैं। निर्धारित तिथि तक सभी संबंधित लोगों को अपना पक्ष न्यायालय में रखना होगा। इसके बाद न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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नोटिस को अनूप गुप्ता ने बताया गलत, कहा- पेश करूंगा सभी दस्तावेज
सपा के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वह समय से पहले जिलाधिकारी न्यायालय में अपना जवाब दाखिल करेंगे। उनका कहना है कि वर्ष 2004 में उन्होंने संबंधित भूमि की विधिवत रजिस्ट्री कराई थी। इसके बाद भूमि का दाखिल-खारिज भी कराया गया और करीब तीन वर्ष पहले सक्षम प्राधिकारी से भवन का नक्शा स्वीकृत होने के बाद ही निर्माण कराया गया। अनूप गुप्ता ने कहा कि उनके पास भूमि और भवन से संबंधित सभी वैध दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिन्हें वह न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा के होर्डिंग को लेकर भी हुई थी चर्चा
हाल ही में सपा राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता की ओर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गो-रक्षार्थ यात्रा को लेकर लगाए गए होर्डिंग चर्चा में रहे थे। अब भवनों पर नोटिस चस्पा होने के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि भूमि पर निर्माण नियमों के विपरीत हुआ था तो भवनों को बैंक से ऋण कैसे मिला और बिजली विभाग ने कनेक्शन किस आधार पर जारी किए। उनका कहना है कि संबंधित लोग भी न्यायालय में अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं।