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पति की हत्यारिन को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो/सीतापुर
Updated Fri, 26 Jun 2015 11:05 PM IST
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अपर सत्र न्यायाधीश देवी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव ने पति की हत्या की दोषी एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गिरिंद्र पाल सिंह याद ने की।
इमलिया सुल्तानपुर के ग्राम मथना निवासी राजेश कुमार की 27 अप्रैल 2008 को हत्या हो गई थी।
सूचना गांव के हेमराज द्वारा दर्ज कराई गई। हेमराज ने बताया था कि राजेश अपनी ससुराल अब्बासपुर थाना महोली में रह रहा था।
मौत के बाद राजेश के शव को उसकी ससुराल वाले ग्राम मथना में छोड़कर चले गए थे। मामले में केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के लिए यह मामला महोली थाने को स्थानांतरित किया।
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जांच के दौरान अवैध संबंधों में आड़े आने पर पति की हत्या का मामला प्रकाश में आया। विवेचक ने उसकी पत्नी संगीता को आरोपित कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
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मामले में न्यायाधीश ने संगीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।