फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Ten years imprisonment for rapists

बलात्कारी को दस व दो को पांच-पांच साल की सजा

Mon, 11 Sep 2017 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Mon, 11 Sep 2017 11:54 PM IST
विज्ञापन

अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रभान सिंह ने एक नाबालिग के बलात्कार व अपहरण के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए, एक आरोपी को दस वर्ष तथा अन्य दो को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर उस मुकदमे की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वर्मा द्वारा की गई।

विज्ञापन


मालूम हो कि पिसावां थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की एक रिपोर्ट 10 मई 2011 को दर्ज कराई थी। जिसमें जनपद हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र के हसैयापुर निवासी सरोज, सीतापुर के महोली थाना क्षेत्र के जमुनिया निवासी सतीश, तथा पिसावां थाना क्षेत्र के पीड़ित के गांव के ही निवासी टेकराम के विरुद्ध विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र प्रेषित किया था।
विज्ञापन


विवेचना के बाद न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथन के समर्थन में कई साक्षी प्रस्तुत किए गए। दौरान साक्ष्य प्रस्तुत चिकित्सीय प्रपत्र में पीड़िता की आयु का घटना के वक्त मात्र 11 वर्ष होना पाया गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर  न्यायाधीश ने आरोपी सतीश व टेकराम को पीड़िता के अपहरण के लिए दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष की सजा व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन


जबकि सरोज को अपहरण के साथ बलात्कार का भी आरोपी पाते हुए, 10 वर्ष के कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड के आदेश न्यायालय ने पारित किए। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि अपील की निर्धारित अवधि बीतने के बाद वसूले गए अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर प्रदान की जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed