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पूर्व विधायक के विरुद्ध न्यायालय ने दिया केस दर्ज करने का आदेश
Updated Wed, 11 Oct 2017 01:04 AM IST
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पूर्व विधायक के विरुद्ध दर्ज होगा केस
सीतापुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपाली सक्सेना ने पूर्व विधायक रामपाल यादव व उनके एक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश उन्होंने पूर्व विधायक के नैमिष स्थित होटल में एक व्यक्ति में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले दिया है।
बिसवां से विधायक रह चुके रामपाल यादव का नैमिषारण्य में कृष्णा स्पर्श होटल है, जिसमें भूपेंद्र नाम व्यक्ति बिजली कर्मचारी के रूप में काम करता था।
बीते 27 अगस्त को होटल की तीसरी मंजिल पर उसका शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला था। भूपेंद्र के भाई नरेंद्र कुमार के मुताबिक होटल प्रबंधन पर भूपेंद्र का लगभग 80 हजार रुपये बकाया था।
कई बार बकाया मांगने पर भी होटल मालिक रामपाल यादव व होटल के मैनेजर भुगतान नहीं कर रहे थे। बीते 25 अगस्त को भूपेंद्र पैसा लेने गया था, लेकिन 27 अगस्त को उसके साथी सुनील द्वारा सूचना दी गई कि भूपेंद्र ने आत्महत्या कर ली है।
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न्यायालय में इस आत्महत्या की घटना को हत्या बताते हए नरेंद्र द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसने पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट न दर्ज करने का आरोप लगाया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का संज्ञान में लेते हुए मिश्रिख कोतवाली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।
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सीतापुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपाली सक्सेना ने पूर्व विधायक रामपाल यादव व उनके एक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश उन्होंने पूर्व विधायक के नैमिष स्थित होटल में एक व्यक्ति में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले दिया है।
बिसवां से विधायक रह चुके रामपाल यादव का नैमिषारण्य में कृष्णा स्पर्श होटल है, जिसमें भूपेंद्र नाम व्यक्ति बिजली कर्मचारी के रूप में काम करता था।
बीते 27 अगस्त को होटल की तीसरी मंजिल पर उसका शव संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला था। भूपेंद्र के भाई नरेंद्र कुमार के मुताबिक होटल प्रबंधन पर भूपेंद्र का लगभग 80 हजार रुपये बकाया था।
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कई बार बकाया मांगने पर भी होटल मालिक रामपाल यादव व होटल के मैनेजर भुगतान नहीं कर रहे थे। बीते 25 अगस्त को भूपेंद्र पैसा लेने गया था, लेकिन 27 अगस्त को उसके साथी सुनील द्वारा सूचना दी गई कि भूपेंद्र ने आत्महत्या कर ली है।
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न्यायालय में इस आत्महत्या की घटना को हत्या बताते हए नरेंद्र द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसने पुलिस द्वारा घटना की रिपोर्ट न दर्ज करने का आरोप लगाया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का संज्ञान में लेते हुए मिश्रिख कोतवाली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।