{"_id":"61292dc28ebc3e79ed5f69c3","slug":"court-sitapur-news-lko593038240","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दो सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ राहुल प्रकाश ने हत्या के एक मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुदकमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक सिंह चौहान द्वारा की गई।
मालूम हो कि पांच मार्च 2014 को पिसावां थाना क्षेत्र के ग्राम महतनियां निवासी रमाकांत ने अपने पुत्र बबलू उर्फ श्याम किशोर की हत्या का मुकदमा गांव के बचान, संत कुमार व शिव कुमार के खिलाफ दर्ज कराया था। वादी के मुताबिक उक्त तीनों सगे भाई घटना वाले दिन गांव के बाहर स्थित उसके प्लांट से एक शीशम का बोटा उठाकर ले जा रहे थे। जिसे उसके पुत्र बबलू उर्फ श्याम किशोर द्वारा टोका गया तो तीनों लोगों ने एक राय होकर हमला करते हुए बबलू की हत्या कर दी।
घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरूद्घ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर लगाए गए आरोपों को विश्वसनीय पाते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
दो सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष की सजा
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ अनुराग कुरील ने दो सगे भाइयों को आपराधिक मानव वध के प्रयास के एक मामले में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशुतोष अवस्थी द्वारा की गई।
महोली थाना क्षेत्र के बरातपुर निवासी सुखदेव सिंह की जुबानी सूचना के आधार पर 27 जुलाई 2012 को गांव के ही कुलदीप और भुल्लन के खिलाफ एक एनसीआर दर्ज हुई थी। सहन के सामने मिट्टी डालने के विवाद को लेकर घटित इस घटना में विवेचना के बाद पुलिस ने चोटों की गंभीरता के आधार पर आपराधिक मानव वध के मामले में आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया था। इस मामले में अभियोजन साक्ष्य आने के बाद न्यायालय ने दोनों सगे भाइयों का दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
मालूम हो कि पांच मार्च 2014 को पिसावां थाना क्षेत्र के ग्राम महतनियां निवासी रमाकांत ने अपने पुत्र बबलू उर्फ श्याम किशोर की हत्या का मुकदमा गांव के बचान, संत कुमार व शिव कुमार के खिलाफ दर्ज कराया था। वादी के मुताबिक उक्त तीनों सगे भाई घटना वाले दिन गांव के बाहर स्थित उसके प्लांट से एक शीशम का बोटा उठाकर ले जा रहे थे। जिसे उसके पुत्र बबलू उर्फ श्याम किशोर द्वारा टोका गया तो तीनों लोगों ने एक राय होकर हमला करते हुए बबलू की हत्या कर दी।
विज्ञापन
घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरूद्घ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर लगाए गए आरोपों को विश्वसनीय पाते हुए न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
दो सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष की सजा
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ अनुराग कुरील ने दो सगे भाइयों को आपराधिक मानव वध के प्रयास के एक मामले में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशुतोष अवस्थी द्वारा की गई।
महोली थाना क्षेत्र के बरातपुर निवासी सुखदेव सिंह की जुबानी सूचना के आधार पर 27 जुलाई 2012 को गांव के ही कुलदीप और भुल्लन के खिलाफ एक एनसीआर दर्ज हुई थी। सहन के सामने मिट्टी डालने के विवाद को लेकर घटित इस घटना में विवेचना के बाद पुलिस ने चोटों की गंभीरता के आधार पर आपराधिक मानव वध के मामले में आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया था। इस मामले में अभियोजन साक्ष्य आने के बाद न्यायालय ने दोनों सगे भाइयों का दोषी पाते हुए उन्हें तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। संवाद