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Sitapur News: प्रधान और दो सचिव समेत पांच पर धोखाधड़ी का दर्ज किया गया केस
Mon, 08 Sep 2025 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Mon, 08 Sep 2025 11:52 PM IST
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रामपुर मथुरा (सीतापुर)। रामपुर मथुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत गढ़चपा में पीएम आवास योजना में अपात्रों का पात्र करने और रिश्वत मांगे जाने के आरोप में एक लाभार्थी की शिकायत पर प्रधान और दो सचिवों समेत पांच के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।
ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़चपा के मजरा बहादुरगंज निवासी अमरजीत ने न्यायालय में एफआईआर कराने के लिए केस दायर किया। इसमें पूर्व सचिव शीलम वर्मा, वर्तमान प्रधान जुबेदा खातून, वर्तमान सचिव ज्ञानेंद्र कुमार सहित अवधेश और मोहम्मद सूफियान पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची के क्रम संख्या 138 पर उनका नाम दर्ज था। प्रधान जुबेदा खातून व पूर्व सचिव शीलम वर्मा ने ग्राम पंचायत में बिना खुली बैठक किए 11 जनवरी 2023 को कागज पर फर्जी तरीके से खुली बैठक दिखाकर अपने भांजे सूफियान से भी फर्जी अंगूठा, दस्तखत कराकर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया था। जब आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत की तो सचिव ज्ञानेंद्र कुमार व अवधेश कुमार घर जांच करने आए थे। इन जांचकर्ताओं ने अभद्रता की।
इसी ग्राम पंचायत में लक्ष्मण व जहूरा का मकान व दुकान पक्का बना होने के बावजूद भी आवास से लाभान्वित किया गया है, जबकि यह अपात्र हैं। दो साल के बाद न्यायालय ने दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकद्दमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकद्दमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।
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ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़चपा के मजरा बहादुरगंज निवासी अमरजीत ने न्यायालय में एफआईआर कराने के लिए केस दायर किया। इसमें पूर्व सचिव शीलम वर्मा, वर्तमान प्रधान जुबेदा खातून, वर्तमान सचिव ज्ञानेंद्र कुमार सहित अवधेश और मोहम्मद सूफियान पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची के क्रम संख्या 138 पर उनका नाम दर्ज था। प्रधान जुबेदा खातून व पूर्व सचिव शीलम वर्मा ने ग्राम पंचायत में बिना खुली बैठक किए 11 जनवरी 2023 को कागज पर फर्जी तरीके से खुली बैठक दिखाकर अपने भांजे सूफियान से भी फर्जी अंगूठा, दस्तखत कराकर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया था। जब आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत की तो सचिव ज्ञानेंद्र कुमार व अवधेश कुमार घर जांच करने आए थे। इन जांचकर्ताओं ने अभद्रता की।
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इसी ग्राम पंचायत में लक्ष्मण व जहूरा का मकान व दुकान पक्का बना होने के बावजूद भी आवास से लाभान्वित किया गया है, जबकि यह अपात्र हैं। दो साल के बाद न्यायालय ने दोषियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकद्दमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकद्दमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।
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