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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
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दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
सीतापुर। दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट चंद्रगुप्त द्वारा दिए गए इस फैसले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोविंद मिश्रा व मोहम्मद इश्तियाक द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
बिसवां थानाक्षेत्र के निवासी श्रीराम के खिलाफ इस आशय का एक मुकदमा सात जुलाई 2018 को पीड़िता के पिता द्वारा बिसवां थाने में दर्ज कराया गया था। वादी के मुताबिक उसकी 12 वर्षीय पुत्री शौच के लिए घर से गई थी, तभी श्रीराम ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। गवाही के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को घटना का दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। (संवाद)
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सीतापुर। दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट चंद्रगुप्त द्वारा दिए गए इस फैसले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोविंद मिश्रा व मोहम्मद इश्तियाक द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
बिसवां थानाक्षेत्र के निवासी श्रीराम के खिलाफ इस आशय का एक मुकदमा सात जुलाई 2018 को पीड़िता के पिता द्वारा बिसवां थाने में दर्ज कराया गया था। वादी के मुताबिक उसकी 12 वर्षीय पुत्री शौच के लिए घर से गई थी, तभी श्रीराम ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। गवाही के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को घटना का दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। (संवाद)
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