फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Two years imprisonment to four accused of assault

Siddharthnagar News: मारपीट के चार दोषियों को दो वर्ष का कारावास

Wed, 10 Apr 2024 12:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 10 Apr 2024 12:09 AM IST
विज्ञापन
Two years imprisonment to four accused of assault
अपर न्यायाधीश मोहम्मद शफीक ने सुनाई सजा
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

बांसी। मारपीट के चार दोषियों को न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने मंगलवार को सरकार बनाम रामदीन मामला में सजा सुनाई है।

12 नवंबर 2020 को दिन में 2 बजे से 2:30 के मध्य ग्राम बूढ़ी घोसियारी में जमीनी विवाद को लेकर रामदीन, मुरली उर्फ मुराली, मिट्ठूलाल, रिंटू निवासी बूढ़ी घोसियारी थाना खेसरहा ने वादी संतोष कुमार निवासी बुढ़वा बुढिय़ा थाना खेसरहा की मां कमला देवी व बहन संजू देवी तथा रुचि को गेहूं की बुआई करते समय खेत में ही काफी मारा पीटा था। जिसमें कमला देवी को काफी चोटें आई और वह बेहोश हो गई। वादी संतोष के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने रामदीन, मुरली उर्फ मुराली, मिट्ठूलाल, रिंटू के विरुद्ध केस दर्ज किया और विवेचना उपरांत मुकदमे में नामजद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई करके अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने अभियुक्त रामदीन, मुरली उर्फ मुराली, मिट्ठूलाल, रिंटू को दोषी करार कर दो वर्ष के सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना की धनराशि 20 हजार रुपये में बारह हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति चोटिल कमला को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है। अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दुबे ने किया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed