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Siddharthnagar News: मारपीट के चार दोषियों को दो वर्ष का कारावास
Wed, 10 Apr 2024 12:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 10 Apr 2024 12:09 AM IST
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अपर न्यायाधीश मोहम्मद शफीक ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
बांसी। मारपीट के चार दोषियों को न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने मंगलवार को सरकार बनाम रामदीन मामला में सजा सुनाई है।
12 नवंबर 2020 को दिन में 2 बजे से 2:30 के मध्य ग्राम बूढ़ी घोसियारी में जमीनी विवाद को लेकर रामदीन, मुरली उर्फ मुराली, मिट्ठूलाल, रिंटू निवासी बूढ़ी घोसियारी थाना खेसरहा ने वादी संतोष कुमार निवासी बुढ़वा बुढिय़ा थाना खेसरहा की मां कमला देवी व बहन संजू देवी तथा रुचि को गेहूं की बुआई करते समय खेत में ही काफी मारा पीटा था। जिसमें कमला देवी को काफी चोटें आई और वह बेहोश हो गई। वादी संतोष के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने रामदीन, मुरली उर्फ मुराली, मिट्ठूलाल, रिंटू के विरुद्ध केस दर्ज किया और विवेचना उपरांत मुकदमे में नामजद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई करके अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने अभियुक्त रामदीन, मुरली उर्फ मुराली, मिट्ठूलाल, रिंटू को दोषी करार कर दो वर्ष के सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना की धनराशि 20 हजार रुपये में बारह हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति चोटिल कमला को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है। अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दुबे ने किया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बांसी। मारपीट के चार दोषियों को न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने मंगलवार को सरकार बनाम रामदीन मामला में सजा सुनाई है।
12 नवंबर 2020 को दिन में 2 बजे से 2:30 के मध्य ग्राम बूढ़ी घोसियारी में जमीनी विवाद को लेकर रामदीन, मुरली उर्फ मुराली, मिट्ठूलाल, रिंटू निवासी बूढ़ी घोसियारी थाना खेसरहा ने वादी संतोष कुमार निवासी बुढ़वा बुढिय़ा थाना खेसरहा की मां कमला देवी व बहन संजू देवी तथा रुचि को गेहूं की बुआई करते समय खेत में ही काफी मारा पीटा था। जिसमें कमला देवी को काफी चोटें आई और वह बेहोश हो गई। वादी संतोष के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने रामदीन, मुरली उर्फ मुराली, मिट्ठूलाल, रिंटू के विरुद्ध केस दर्ज किया और विवेचना उपरांत मुकदमे में नामजद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई करके अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने अभियुक्त रामदीन, मुरली उर्फ मुराली, मिट्ठूलाल, रिंटू को दोषी करार कर दो वर्ष के सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना की धनराशि 20 हजार रुपये में बारह हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति चोटिल कमला को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है। अभियोजन की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दुबे ने किया है।
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