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Siddharthnagar News: दो साल 5 माह की सजा, 2200 रुपये जुर्माना

Fri, 02 Feb 2024 02:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 02 Feb 2024 02:57 AM IST
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Two years and 5 months imprisonment, fine of Rs 2200

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बांसी। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने सरकार बनाम मोहसिन रजा में दोषी अभियुक्त गुलाम मोहम्मद को 2 वर्ष 5 माह के कारावास व दो हजार 200 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। 11 जून 2021 को जिगनिहवा से महुआ कला रोड पर महुआ कला से पूर्व पुलिया के पास थाना गोल्हौरा के प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पांडेय द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त मोहसिन रजा पुत्र जहीर अहमद निवासी ग्राम बरांवनानकार थाना गोल्हौरा, गुलाम मुहम्मद पुत्र हबीबशेख ग्राम मऊनानकार थाना गोल्हौरा को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अभियुक्त विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना उपरांत दोनों के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई में अभियुक्त गुलाम मोहम्मद ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने अभियुक्त गुलाम मोहम्मद को दोषी करार कर दो वर्ष पांच माह के सश्रम कारावास व दो हजार 200 रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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