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Siddharthnagar News: अवैध शराब व जुआ एक्ट में दो अभियुक्तों को अर्थदंड

Wed, 11 Mar 2026 11:03 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 11 Mar 2026 11:03 PM IST
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Two accused were fined under the Illicit Liquor and Gambling Act.
सिद्धार्थनगर। पुलिस महानिदेशक की ओर से चलाए जा रहे आपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी से दो अलग-अलग मामलों में अपराधियों को न्यायालय की ओर से दंडित किया गया। आबकारी एक्ट के केस में थाना ढेबरुआ पुलिस ने उमेश केवट निवासी कठेलागर्वी टोला सोनबरसा का चालान किया था। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, जुआ अधिनियम के एक दूसरे मामले में थाना सिद्धार्थनगर पुलिस की पैरवी से आरोपी सोनू मौर्या निवासी इंदिरानगर को न्यायालय ने सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। संवाद
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