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Siddharthnagar News: छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष का कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा
Fri, 26 Aug 2022 11:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर।
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Aug 2022 11:14 AM IST
सार
पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की छानबीन कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। न्यायालय में सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई है। घटना के बाद मात्र चार माह छह दिन में मामले के दोषी को सजा हो गई।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : Social Media
विस्तार
सदर थाना क्षेत्र में चार माह पूर्व नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के मामले में आरोपी को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रमोद कुमार सिंह द्वितीय ने बृहस्पतिवार को सजा सुनाई।
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सदर थाना क्षेत्र में 19 अपैल 2022 को शाम के समय कोचिंग सेंटर में पढ़ने गई 14 वर्षीय छात्रा के साथ खजुरिया निवासी मिथुन उर्फ शमशाद ने छेड़खानी की। छात्रा रोते हुए घर आई और परिजनों को जानकारी दी।
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पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की छानबीन कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। न्यायालय में सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई है। घटना के बाद मात्र चार माह छह दिन में मामले के दोषी को सजा हो गई।
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