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Siddharthnagar News: प्राणघातक हमले के आरोपियों को मिली जमानत

Mon, 19 Aug 2024 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 19 Aug 2024 02:09 AM IST
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The accused of fatal attack got bail
सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह की अदालत ने मारपीट, बलवा एवं प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले सात अभियुक्तों बाबूराम, महेन्द्र, विक्रम उर्फ लालजी, दिवाकर उर्फ दीपांकर उर्फ रामवृक्ष, केसरीनंदन, विनय एवं बृजराज को जमानत दे दी है। सभी अभियुक्त डुमरियागंज थाने के ग्राम-कादिराबाद के निवासी हैं। घटना 26 मई 2019 की है जो डुमरियागंज थाने के कादिराबाद में घटी थी।
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अभियोजनपक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अनिल गौतम पुत्र राम लोटन, निवासी ग्राम कादिराबाद ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा कि 26 मई 2019 को शाम करीब 4:00 बजे पुरानी रंजिश को लेकर बाबूराम, महेन्द्र, विक्रम, केशरीनन्दन, दिवाकर, बृजराज, विनय ग्राम कादिराबाद थाना डुमरियागंज लाठी डंडा से मारने-पीटने लगे, जिससे उसे तथा उसके भाई सुनील कुमार तथा विता राम लोटन को काफी चोटें आई हैं। पुलिस ने मारपीट व बलवा के अपराध में केस दर्ज किया। संवाद
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