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Siddharthnagar News: व्यय विवरण जमा करें प्रत्याशी, जमानत राशि होगी वापस
Wed, 24 May 2023 12:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 24 May 2023 12:30 AM IST
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सिद्धार्थनगर। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के तहत नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को किए गए व्यय का विवरण जमा करना होगा। यह निर्धारित प्रारूप (व्यय रजिस्टर) पर शपथ-पत्र के साथ निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से तीन माह के अंदर अनिवार्य रूप से दाखिल करना आवश्यक है।
ऐसे में अध्यक्ष व सदस्य के जिन प्रत्याशियों ने अबतक व्यय विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, वे तत्काल संबंधित रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से मुख्य कोषाधिकारी के परीक्षणोपरांत जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। ये बातें डीएम संजीव रंजन ने मंगलवार को कहीं। उन्होंने कहा कि निर्वाचित अथवा असफल उम्मीदवार जो कुल वैध मतों के 1/5 अंश यानी 20 प्रतिशत तक मत प्राप्त किए हैं या जो जिन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है, उनकी जमानत धनराशि नियमानुसार वापसी होगी। इसके लिए उन्हें अपना आवेदन पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में निर्धारित अवधि निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से तीन माह के अंदर अर्थात 13 अगस्त 2023 तक अनिवार्य रूप से व्यय विवरण रजिस्टर एवं शपथ पत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उनकी जमानत धनराशि जब्त मानी जाएगी।
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ऐसे में अध्यक्ष व सदस्य के जिन प्रत्याशियों ने अबतक व्यय विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, वे तत्काल संबंधित रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से मुख्य कोषाधिकारी के परीक्षणोपरांत जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। ये बातें डीएम संजीव रंजन ने मंगलवार को कहीं। उन्होंने कहा कि निर्वाचित अथवा असफल उम्मीदवार जो कुल वैध मतों के 1/5 अंश यानी 20 प्रतिशत तक मत प्राप्त किए हैं या जो जिन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है, उनकी जमानत धनराशि नियमानुसार वापसी होगी। इसके लिए उन्हें अपना आवेदन पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) में निर्धारित अवधि निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि से तीन माह के अंदर अर्थात 13 अगस्त 2023 तक अनिवार्य रूप से व्यय विवरण रजिस्टर एवं शपथ पत्र के साथ उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उनकी जमानत धनराशि जब्त मानी जाएगी।
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