{"_id":"61dc5da35180c938706c70f5","slug":"stickers-banners-will-not-be-put-on-election-campaign-vehicles-siddharthnagar-news-gkp4231932191","type":"story","status":"publish","title_hn":"चुनाव प्रचार वाहनों पर नहीं लगेंगे स्टीकर, बैनर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव प्रचार वाहनों पर नहीं लगेंगे स्टीकर, बैनर
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चुनाव प्रचार वाहनों पर नहीं लगेंगे स्टीकर, बैनर
डुमरियागंज। एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहन पर चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित साइज के ही झंडे लगाने होंगे। चुनाव प्रचार वाहनों पर किसी भी प्रकार का स्टीकर व बैनर नहीं लगाया जाएगा। सुबह आठ से शाम आठ बजे तक ही जनसभा, रैली और प्रचार किया जा सकेगा। इसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी। आचार संहिता का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाए। साथ ही कोरोना की गाइडलाइन पर भी ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार रोड शो के दौरान वाहन पर मात्र एक झंडा ही लगाना होगा। उस झंडे का साइज तीन गुणे दो फिट होगा। चुनाव प्रचार वाहन पर किसी भी प्रकार का स्टीकर व बैनर नहीं लगेगा। उम्मीदवार के आवास व पार्टी कार्यालय पर लगने वाले बैनर का साइज चार गुणे आठ फिट का ही होगा। रोड शो के दौरान झंडे में लगने वाले डंडे का साइज तीन फिट होगा। तीन पहिया व चार पहिया वाहन पर किसी भी प्रकार के स्टीकर व बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ मध्यम आकार के तीन गुणे दो फिट का एक झंडा ही लगाया जा सकेगा।
एसडीएम ने कहा कि अनुमति लेकर ही सुबह आठ से शाम आठ बजे तक किसी भी प्रकार की जनसभा व रैली की जा सकेगी। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का पालन सभी को करना होगा। यदि किसी ने भी उल्लंघन किया तो कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
डुमरियागंज। एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहन पर चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित साइज के ही झंडे लगाने होंगे। चुनाव प्रचार वाहनों पर किसी भी प्रकार का स्टीकर व बैनर नहीं लगाया जाएगा। सुबह आठ से शाम आठ बजे तक ही जनसभा, रैली और प्रचार किया जा सकेगा। इसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी। आचार संहिता का पूरी सख्ती के साथ पालन किया जाए। साथ ही कोरोना की गाइडलाइन पर भी ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशानुसार रोड शो के दौरान वाहन पर मात्र एक झंडा ही लगाना होगा। उस झंडे का साइज तीन गुणे दो फिट होगा। चुनाव प्रचार वाहन पर किसी भी प्रकार का स्टीकर व बैनर नहीं लगेगा। उम्मीदवार के आवास व पार्टी कार्यालय पर लगने वाले बैनर का साइज चार गुणे आठ फिट का ही होगा। रोड शो के दौरान झंडे में लगने वाले डंडे का साइज तीन फिट होगा। तीन पहिया व चार पहिया वाहन पर किसी भी प्रकार के स्टीकर व बैनर लगाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ मध्यम आकार के तीन गुणे दो फिट का एक झंडा ही लगाया जा सकेगा।
विज्ञापन
एसडीएम ने कहा कि अनुमति लेकर ही सुबह आठ से शाम आठ बजे तक किसी भी प्रकार की जनसभा व रैली की जा सकेगी। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का पालन सभी को करना होगा। यदि किसी ने भी उल्लंघन किया तो कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन