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शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीएम
Sat, 01 Nov 2025 11:44 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sat, 01 Nov 2025 11:44 PM IST
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तहसील इटवा में सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस पर लोगो की समस्या सुनते डीएम शिवशरणप्पा जीएन, एसपी डा
इटवा। तहसील इटवा में डीएम शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान राजस्व 19, पुलिस विभाग से संबंधित पांच, विकास के चार, विद्युत के तीन, कृषि के दो, नगर पंचायत से जुड़े पांच और अन्य आठ समेत 46 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए। इसमें राजस्व के सिर्फ पांच मामलों का ही मौके पर निस्तारण हो सका। शेष शिकायती प्रार्थना पत्रों को तीन दिवस के अंदर शत-प्रतिशत निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा निस्तारण में लापरवाही किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीएम ने पुराने मामलों में तत्काल जिला स्तरीय टीम बनाकर मौके की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित विवाद मौके पर जाकर निरीक्षण कर निस्तारित कराएं। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसील समाधान दिवस में प्राप्त हो रही शिकायतों एवं आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समय से एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही शिकायतकर्ता और विपक्षी दोनों के समक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने कानूनगो और लेखपालों को निर्देश दिया कि भूमि संपत्ति रजिस्टर एवं भूमि विवाद रजिस्टर अवश्य बना लें। यदि किसी भी विभाग का प्रकरण लंबित पाया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेखपाल और कानूनगो मौके पर जाकर शिकायत के निस्तारण से पूर्व निरीक्षण कर उसके बाद की आख्या लगाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
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डीएम ने पुराने मामलों में तत्काल जिला स्तरीय टीम बनाकर मौके की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित विवाद मौके पर जाकर निरीक्षण कर निस्तारित कराएं। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसील समाधान दिवस में प्राप्त हो रही शिकायतों एवं आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समय से एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही शिकायतकर्ता और विपक्षी दोनों के समक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने कानूनगो और लेखपालों को निर्देश दिया कि भूमि संपत्ति रजिस्टर एवं भूमि विवाद रजिस्टर अवश्य बना लें। यदि किसी भी विभाग का प्रकरण लंबित पाया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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लेखपाल और कानूनगो मौके पर जाकर शिकायत के निस्तारण से पूर्व निरीक्षण कर उसके बाद की आख्या लगाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।