{"_id":"695d4f3d6fb24039250af858","slug":"siddharthnagar-news-information-about-law-given-to-women-siddharthnagar-news-c-227-1-sgkp1033-151163-2026-01-06","type":"story","status":"publish","title_hn":"Siddharthnagar News: महिलाओं को दी गई कानून की जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Siddharthnagar News: महिलाओं को दी गई कानून की जानकारी
Tue, 06 Jan 2026 11:36 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 06 Jan 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बढ़नी। मिशन शक्ति के तहत ढेबरुआ पुलिस की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर परसा में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस में ग्रामीणों को बाल विवाह से होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों की जानकारी दी गई।
पुलिस टीम के उप निरीक्षक कुंज बिहारी तिवारी, बृजेश कुमार गौतम, कांस्टेबल मीरा रानी, श्रद्धा त्रिपाठी, विजय शंकर यादव ने ग्रामीणों को बताया कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक कुरीति है बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि बाल विवाह कराने, उसमें सहयोग करने और उसे प्रोत्साहित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही किसी भी प्रकार की सूचना या शिकायत के लिए पुलिस हेल्पलाइन और स्थानीय थाने से संपर्क करने की अपील की गई।
विज्ञापन
पुलिस टीम के उप निरीक्षक कुंज बिहारी तिवारी, बृजेश कुमार गौतम, कांस्टेबल मीरा रानी, श्रद्धा त्रिपाठी, विजय शंकर यादव ने ग्रामीणों को बताया कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक कुरीति है बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि बाल विवाह कराने, उसमें सहयोग करने और उसे प्रोत्साहित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही किसी भी प्रकार की सूचना या शिकायत के लिए पुलिस हेल्पलाइन और स्थानीय थाने से संपर्क करने की अपील की गई।
विज्ञापन