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Siddharthnagar News: मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर को, अंतिम सूची चार जनवरी को
Tue, 27 Oct 2026 11:38 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 27 Oct 2026 11:38 PM IST
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सिद्धार्थनगर। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर को होगा। चार जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। वहीं, मतदेय स्थलों के संभाजन की प्रक्रिया दो नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए फाॅर्म-6, नाम हटाने के लिए फाॅर्म-7 और नाम में संशोधन या निवास स्थान बदलने के लिए फाॅर्म-8 भरना होगा। ये फाॅर्म बीएलओ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध हैं। फाॅर्म-6 के साथ नवीनतम फोटो, जन्मतिथि और निवास से संबंधित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति देनी होगी। परिवार के किसी सदस्य के मतदाता पहचान पत्र की संख्या देने से आवेदन स्वीकार करने में सुविधा होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे बीएलओ से संपर्क कर अपना और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि कर लें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है तो फाॅर्म-6 भरकर आवेदन करें।
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जिला निर्वाचन अधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। वहीं, मतदेय स्थलों के संभाजन की प्रक्रिया दो नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए फाॅर्म-6, नाम हटाने के लिए फाॅर्म-7 और नाम में संशोधन या निवास स्थान बदलने के लिए फाॅर्म-8 भरना होगा। ये फाॅर्म बीएलओ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध हैं। फाॅर्म-6 के साथ नवीनतम फोटो, जन्मतिथि और निवास से संबंधित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति देनी होगी। परिवार के किसी सदस्य के मतदाता पहचान पत्र की संख्या देने से आवेदन स्वीकार करने में सुविधा होगी।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे बीएलओ से संपर्क कर अपना और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की पुष्टि कर लें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है तो फाॅर्म-6 भरकर आवेदन करें।
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