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Siddharthnagar News: न्यायालय उठने तक की सजा और चार हजार रुपये अर्थदंड

Sat, 02 Aug 2025 03:00 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 02 Aug 2025 03:00 AM IST
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Punishment till the hearing of the court and a fine of four thousand rupees
सिद्धार्थनगर। जेएम डुमरियागंज उमम जाहिद ने आबकारी अधिनियम के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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आबकारी अधिनियम के तहत थाना भवानीगंज में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश उमम जाहिद, न्यायालय जेएम डुमरियागंज ने अभियुक्त ओमप्रकाश गौतम निवासी जुड़ीकुईया थाना भवानीगंज को न्यायालय उठने तक की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
इसमें जिला माॅनीटरिंग सेल, सहायक अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार आरक्षी संदीप कुमार यादव थाना भवानीगंज का योगदान रहा। संवाद
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