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Siddharthnagar News: मादक पदार्थ रखने को दोषी को सजा
Sun, 22 Sep 2024 02:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sun, 22 Sep 2024 02:20 AM IST
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सिद्धार्थनगर। मादक पदार्थ के मामले में न्यायाधीश मो. रफी, न्यायालय एडीजे प्रथम ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष नौ माह के कारावास की सजा सुनाई है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना गोल्हौरा पुलिस की प्रभावी पैरवी पर न्यायाधीश मो. रफी, न्यायालय एडीजे प्रथम सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त मुकेश निवासी पंचमोहनी थाना गोल्हौरा को एक वर्ष नौ माह के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक रामसूरत यादव तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी पंकज कुमार थाना गोल्हौरा का योगदान रहा। संवाद
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