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नियम दरकिनार, सवारी लेकर चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली वाले
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शोहरतगढ़ से पलटा देवी मंदिर के मार्ग पर ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर जाते लोग। संवाद
- फोटो : SIDDHARTHNAGAR
नियम दरकिनार, सवारी लेकर चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली वाले
सिद्धार्थनगर। कानपुर में हुए हादसे के बाद शासन ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से सवारी ढोने वालों पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। लेकिन जिले में इसका असर नहीं दिखा। कई स्थानों पर भरकर लोग आते-जाते दिखे। आदेश बेअसर नजर आया। कहीं कोई अफसर जांच करता नहीं मिला।
कानपुर जनपद में निजी उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली दो दिन पूर्व अनियंत्रित होकर गड्ढे में चली गई थी। उसमें दबने से 27 लोगों की जान चली गई थी। जांच में पाया गया कि क्षमता से अधिक लोग सवार थे। साथ ही चालक भी नशे में था। हादसे के बाद शासन ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से सवारी ढोने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। यह आदेश जारी किया है कि अगर कोई सवारी भरकर चलता मिले तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। लोगों को जागरुकता अभियान चलाकर यह जानकारी दी जाए कि ट्रैक्टर कैसे चलाएं और कौन चला सकता है, लेकिन इस आदेश का पहले दिन कोई असर नहीं दिखा।
जनपद में कई स्थानों पर ट्रॉली में भरकर लोग आते-जाते दिखे। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जिले में मात्रा 27 ट्रैक्टर-ट्रॉली पंजीकृत हैं। इसमें 25 ईंट-भट्ठा और दो कृषि कार्य में लगे हैं, जबकि जनपद में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉली चल रहे हैं। बावजूद इसके जांच करने वाले जिम्मेदार बेखबर हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि शासन के निर्देश का पालन कराया जाएगा। सभी थानों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को जागरूक करें। उन्हें नियम और कानून के बारे में जानकारी दें। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।
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सिद्धार्थनगर। कानपुर में हुए हादसे के बाद शासन ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से सवारी ढोने वालों पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। लेकिन जिले में इसका असर नहीं दिखा। कई स्थानों पर भरकर लोग आते-जाते दिखे। आदेश बेअसर नजर आया। कहीं कोई अफसर जांच करता नहीं मिला।
कानपुर जनपद में निजी उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर-ट्रॉली दो दिन पूर्व अनियंत्रित होकर गड्ढे में चली गई थी। उसमें दबने से 27 लोगों की जान चली गई थी। जांच में पाया गया कि क्षमता से अधिक लोग सवार थे। साथ ही चालक भी नशे में था। हादसे के बाद शासन ने ट्रैक्टर-ट्रॉली से सवारी ढोने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। यह आदेश जारी किया है कि अगर कोई सवारी भरकर चलता मिले तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। लोगों को जागरुकता अभियान चलाकर यह जानकारी दी जाए कि ट्रैक्टर कैसे चलाएं और कौन चला सकता है, लेकिन इस आदेश का पहले दिन कोई असर नहीं दिखा।
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जनपद में कई स्थानों पर ट्रॉली में भरकर लोग आते-जाते दिखे। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जिले में मात्रा 27 ट्रैक्टर-ट्रॉली पंजीकृत हैं। इसमें 25 ईंट-भट्ठा और दो कृषि कार्य में लगे हैं, जबकि जनपद में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉली चल रहे हैं। बावजूद इसके जांच करने वाले जिम्मेदार बेखबर हैं। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि शासन के निर्देश का पालन कराया जाएगा। सभी थानों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को जागरूक करें। उन्हें नियम और कानून के बारे में जानकारी दें। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।
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