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Siddharthnagar News: दुष्कर्म के एक व छेड़खानी के दो आरोपी किशोर को सजा
Sat, 03 Feb 2024 11:50 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sat, 03 Feb 2024 11:50 PM IST
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सिद्धार्थनगर। किशोर न्याय बोर्ड न्यायाधीश अंकिता चौधरी ने पथरा थाना क्षेत्र के दुष्कर्म के आरोपी किशोर को सजा सुनाई। उन्होंने बाल अपचारी के राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह में बिताई गई अवधि चार माह व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले में अभियोजन अधिकारी मुख्य आरक्षी अवध नरेश सिंह न्यायालय पैरोकारी की। किशोर न्याय बोर्ड ने ही ढेबरूआ थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी दो किशोरों को भी सजा सुनाई है। उन्होंने मामले में दोनों की बाल संप्रेक्षण गृह में बितायी गयी अवधि 45 दिन व प्रत्येक को पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पुलिस की जिला मानिटरिंग सेल, सुरेन्द्र कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी व आरक्षी मो. नसीम न्यायालय पैरोकार थाना ढ़ेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा। संवाद
मादक पदार्थ तस्कर को सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-1 हिमांशु दयाल श्रीवास्तव ने ढेबरूआ थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में पकड़े गए मादक पदार्थ तस्कर को सजा सुनाई है। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी ढेबरूआ थाना क्षेत्र के सेवरा गांव निवासी गरीबदास तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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मामले में अभियोजन अधिकारी मुख्य आरक्षी अवध नरेश सिंह न्यायालय पैरोकारी की। किशोर न्याय बोर्ड ने ही ढेबरूआ थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई छेड़खानी व पॉक्सो एक्ट मामले में आरोपी दो किशोरों को भी सजा सुनाई है। उन्होंने मामले में दोनों की बाल संप्रेक्षण गृह में बितायी गयी अवधि 45 दिन व प्रत्येक को पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पुलिस की जिला मानिटरिंग सेल, सुरेन्द्र कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी व आरक्षी मो. नसीम न्यायालय पैरोकार थाना ढ़ेबरुआ का सराहनीय योगदान रहा। संवाद
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मादक पदार्थ तस्कर को सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफटीसी-1 हिमांशु दयाल श्रीवास्तव ने ढेबरूआ थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में पकड़े गए मादक पदार्थ तस्कर को सजा सुनाई है। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के आरोपी ढेबरूआ थाना क्षेत्र के सेवरा गांव निवासी गरीबदास तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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