{"_id":"654a7d3fea8446a83e0042c9","slug":"mla-will-deposite-prisioner-fine-siddharthnagar-news-c-227-1-sgkp1032-7907-2023-11-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Siddharthnagar News: बेटी के हाथ पीले करने को मुन्नी को जेल से रिहा कराएंगे विधायक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Siddharthnagar News: बेटी के हाथ पीले करने को मुन्नी को जेल से रिहा कराएंगे विधायक
Tue, 07 Nov 2023 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Tue, 07 Nov 2023 11:39 PM IST
विज्ञापन
जिला जेल में महिलाओं को दिपवाली के अवसर पर उपहार वितरण करते विधायक विनय वर्मा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विधायक विनय वर्मा जमा करेंगे जुर्माना, नौ साल से बंद है मुन्नी देवी
फोटो-
जेल में उपहार बांटने पहुंचे विधायक को महिला कैदी ने सुनाई समस्या
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिला कारागार में मंगलवार को कैदियों में उपहार बांटने पहुंचे शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने मुन्नी देवी को रिहा कराने की घोषणा की। वह साढ़े नौ साल से जेल में बंद है। दिसंबर में उसकी बेटी की शादी होनी है। जुर्माने की राशि नहीं जमा कर पाने के कारण वह घर नहीं जा पा रही है।
जेल में मंगलवार को दोपहर विधायक विनय वर्मा 165 महिला कैदियों, बंदियों एवं छह बच्चों में उपहार बांट रहे थे। एक महिला कैदी रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर विधायक की पत्नी बबिता वर्मा उसके पास गईं तो उसने बताया कि जुर्माना की राशि नहीं जमा कर पाने पर वह सजा भुगत रही है। उसकी बेटी की शादी तय हो गई है। वह शोहरतगढ़ की रहने वाली है और मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सजा काट रही है।
इस मौके पर विधायक ने कहा कि वह जुर्माने की राशि जमा करेंगे और वह रिहा हो जाएगी। बेटी की शादी में वह भी उसके घर आएंगे। इतना सुनते ही मुन्नी देवी का चेहरा खिल गया। इस माैके पर जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी भी मौजूद थे।
विज्ञापन
यह है मामला
मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मुन्नी देवी के खिलाफ 30 जून 2014 को नौ वर्ष कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। जुर्माना नहीं जमा करने पर एक वर्ष दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश हुआ था। उसकी मूल सजा 22 नवंबर 2022 को पूरी हो गई है। कारागार अभिलेख में उसे रिहा कर दिया है। अब वह जुर्माना नहीं जमा करने की सजा भुगत रही है। इस सजा में वह सात माह 14 दिन की सजा काट चुकी है।
वर्जन
जुर्माने की राशि नहीं जमा करने के मामले में मुन्नी देवी सजा काट रही है। जुर्माना राशि जमा होगी तो वह रिहा हो जाएगी। जितने दिन सजा काट चुकी है, उसी अनुपात में जुर्माने की राशि कम हो जाएगी। उसकी बेटी की शादी के लिए पैरोल के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। सिद्धदोष कैदी को शासन से एक माह और जिलाधिकारी के स्तर से 72 घंटे पैरोल दिया जा सकता है।
-अभिषेक चौधरी, जेल अधीक्षक-
वर्जन
जेल में मैंने मुन्नी देवी से मुलाकात की है। तीन दिन में उनके जुर्माने की राशि जमा कर दी जाएगी और वह रिहा हो जाएंगी। बेटी की शादी महत्वपूर्ण है। संयोगवश वह मेरी विधान सभा क्षेत्र की है। विधान सभा क्षेत्र मेरा परिवार है।
-विनय वर्मा, विधायक शोहरतगढ़
विज्ञापन
फोटो-
जेल में उपहार बांटने पहुंचे विधायक को महिला कैदी ने सुनाई समस्या
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिला कारागार में मंगलवार को कैदियों में उपहार बांटने पहुंचे शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने मुन्नी देवी को रिहा कराने की घोषणा की। वह साढ़े नौ साल से जेल में बंद है। दिसंबर में उसकी बेटी की शादी होनी है। जुर्माने की राशि नहीं जमा कर पाने के कारण वह घर नहीं जा पा रही है।
जेल में मंगलवार को दोपहर विधायक विनय वर्मा 165 महिला कैदियों, बंदियों एवं छह बच्चों में उपहार बांट रहे थे। एक महिला कैदी रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर विधायक की पत्नी बबिता वर्मा उसके पास गईं तो उसने बताया कि जुर्माना की राशि नहीं जमा कर पाने पर वह सजा भुगत रही है। उसकी बेटी की शादी तय हो गई है। वह शोहरतगढ़ की रहने वाली है और मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सजा काट रही है।
विज्ञापन
इस मौके पर विधायक ने कहा कि वह जुर्माने की राशि जमा करेंगे और वह रिहा हो जाएगी। बेटी की शादी में वह भी उसके घर आएंगे। इतना सुनते ही मुन्नी देवी का चेहरा खिल गया। इस माैके पर जेल अधीक्षक अभिषेक चौधरी भी मौजूद थे।
विज्ञापन
यह है मामला
मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मुन्नी देवी के खिलाफ 30 जून 2014 को नौ वर्ष कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई थी। जुर्माना नहीं जमा करने पर एक वर्ष दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश हुआ था। उसकी मूल सजा 22 नवंबर 2022 को पूरी हो गई है। कारागार अभिलेख में उसे रिहा कर दिया है। अब वह जुर्माना नहीं जमा करने की सजा भुगत रही है। इस सजा में वह सात माह 14 दिन की सजा काट चुकी है।
वर्जन
जुर्माने की राशि नहीं जमा करने के मामले में मुन्नी देवी सजा काट रही है। जुर्माना राशि जमा होगी तो वह रिहा हो जाएगी। जितने दिन सजा काट चुकी है, उसी अनुपात में जुर्माने की राशि कम हो जाएगी। उसकी बेटी की शादी के लिए पैरोल के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। सिद्धदोष कैदी को शासन से एक माह और जिलाधिकारी के स्तर से 72 घंटे पैरोल दिया जा सकता है।
-अभिषेक चौधरी, जेल अधीक्षक-
वर्जन
जेल में मैंने मुन्नी देवी से मुलाकात की है। तीन दिन में उनके जुर्माने की राशि जमा कर दी जाएगी और वह रिहा हो जाएंगी। बेटी की शादी महत्वपूर्ण है। संयोगवश वह मेरी विधान सभा क्षेत्र की है। विधान सभा क्षेत्र मेरा परिवार है।
-विनय वर्मा, विधायक शोहरतगढ़