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Siddharthnagar News: दहेज हत्या के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास
Sun, 19 Nov 2023 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sun, 19 Nov 2023 01:11 AM IST
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बांसी। सिविल जज जूनियर डिवीजन बांसी ने दहेज उत्पीड़न के आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुना कर जेल भेज दिया।
वर्ष 2017 में हुई दहेज हत्या के मामले में थाना मिश्रौलिया में जिला माॅनीटरिंग सेल व थाना मिश्रौलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी पर आरोप सिद्ध होने पर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन बांसी ने केस में आरोपी ठाकुर प्रसाद पुत्र पटेश्वरी निवासी खड़सरी थाना मिश्रौलिया को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सजा कराए जाने में कृष्णचंद्र वर्मा अभियोजन अधिकारी व न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनुराग थाना मिश्रौलिया का सराहनीय योगदान रहा। संवाद
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वर्ष 2017 में हुई दहेज हत्या के मामले में थाना मिश्रौलिया में जिला माॅनीटरिंग सेल व थाना मिश्रौलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी पर आरोप सिद्ध होने पर अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन बांसी ने केस में आरोपी ठाकुर प्रसाद पुत्र पटेश्वरी निवासी खड़सरी थाना मिश्रौलिया को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सजा कराए जाने में कृष्णचंद्र वर्मा अभियोजन अधिकारी व न्यायालय पैरोकार आरक्षी अनुराग थाना मिश्रौलिया का सराहनीय योगदान रहा। संवाद