{"_id":"64d68e46b54bc7bee20937e4","slug":"life-imprisonment-for-four-murder-convicts-siddharthnagar-news-c-227-1-sdn1002-2849-2023-08-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Siddharthnagar News: हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Siddharthnagar News: हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Sat, 12 Aug 2023 01:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sat, 12 Aug 2023 01:08 AM IST
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर। अपर सत्र न्यायाधीश बांसी मोहम्मद शफीक ने हत्या के दोषियों आनंद प्रकाश, सुरेंद्र, कमला प्रसाद एवं मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
घटना थाना बांसी क्षेत्र के ग्राम समोगरा में 21 अगस्त 2017 को घटी थी। मृतक रमेश के पिता शिवराज द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार सुबह पांच बजे शौच के लिए जा रहे उनके बेटे रमेश पुरानी रंजिश की वजह से उक्त लोगों ने रास्ते में घेरकर कुल्हाड़ी व धारदार हथियार से मार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के अपराध में नामजद अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। विवेचक ने दौरान विवेचना अभियुक्त कमला प्रसाद व मनोज का नाम निकालकर सिर्फ अभियुक्त आनंद प्रकाश व सुरेंद्र के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने घटना का संज्ञान लेकर विचारण प्रारंभ किया और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहियों व जिरह के आधार पर मृतक के पिता द्वारा दिये गए आवेदन पर संज्ञान लेते हुए जिन अभियुक्तों कमला प्रसाद व मनोज का नाम आरोप पत्र से विवेचक ने निकाल दिया था उन्हें भी विचारण हेतु तलब किया। दोनों पक्षों की बहस सुनकर न्यायालय ने विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बरामदगी एवं मामले के तथ्यों, परिस्थितियों का का आंकलन करते हुए हत्याभियुक्त आनंद प्रकाश, कमला प्रसाद, सुरेंद्र व मनोज को हत्या के अपराध का दोषी करार दिया। सभी को आजीवन कारावास से दंडित करते हुए उन पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दूबे ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
घटना थाना बांसी क्षेत्र के ग्राम समोगरा में 21 अगस्त 2017 को घटी थी। मृतक रमेश के पिता शिवराज द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार सुबह पांच बजे शौच के लिए जा रहे उनके बेटे रमेश पुरानी रंजिश की वजह से उक्त लोगों ने रास्ते में घेरकर कुल्हाड़ी व धारदार हथियार से मार कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के अपराध में नामजद अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। विवेचक ने दौरान विवेचना अभियुक्त कमला प्रसाद व मनोज का नाम निकालकर सिर्फ अभियुक्त आनंद प्रकाश व सुरेंद्र के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
न्यायालय ने घटना का संज्ञान लेकर विचारण प्रारंभ किया और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहियों व जिरह के आधार पर मृतक के पिता द्वारा दिये गए आवेदन पर संज्ञान लेते हुए जिन अभियुक्तों कमला प्रसाद व मनोज का नाम आरोप पत्र से विवेचक ने निकाल दिया था उन्हें भी विचारण हेतु तलब किया। दोनों पक्षों की बहस सुनकर न्यायालय ने विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बरामदगी एवं मामले के तथ्यों, परिस्थितियों का का आंकलन करते हुए हत्याभियुक्त आनंद प्रकाश, कमला प्रसाद, सुरेंद्र व मनोज को हत्या के अपराध का दोषी करार दिया। सभी को आजीवन कारावास से दंडित करते हुए उन पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र दूबे ने की।
विज्ञापन