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मारपीट व हत्या के प्रयास में चार को कारावास

Sat, 05 Mar 2022 11:29 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Mar 2022 11:29 PM IST
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Four imprisoned for assault and attempt to murder
मारपीट व हत्या के प्रयास में चार को कारावास
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: खेसरहा थानाक्षेत्र के भूपतजोत में वर्ष 2009 में हुई थी घटना
सिद्धार्थनगर। खेसरहा थाना क्षेत्र के भूपतजोत में वर्ष 2009 में मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार नवम ने चार लोगों को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता की पत्नी की तहरीर पुलिस ने मामले की छानबीन कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई कर कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।
खेसरहा थानाक्षेत्र के भूपतजोत निवासी प्रेमावती ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा था कि 12 जून 2009 को सुबह उसके पति सिद्धनाथ दवा कराकर घोसियारी से वापस घर आ रहे थे, तभी गांव के दक्षिणी सीवान में गांव के ही पशुपतिनाथ, करूणेश, संतोष उर्फ सुशील कुमार और बदुरगहना निवासी धर्मेन्द्र उर्फ मुन्ना ने पुरानी रंजिश ने गाली गुप्ता देते हुए लाठी, डंडा लात मूका से मारने पीटने लगे, जिससे उसके पति का हाथ व पैर टूट गया।
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गांव वालों के बीच-बचाव पर धमकी देते भाग गए। पुलिस ने चारों के विरुद्ध धारा 323, 504, 506, 325, 308 मुकदमा पंजीकृत कर छानबीन की और चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को चार वर्ष की सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की धनराशि से 50 प्रतिशत चोटहिल सिद्धनाथ को प्रदान की जाएगी तथा शेष धनराशि राजकीय कोष में जमा होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद दुबे ने पीड़ित की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखा।
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