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Siddharthnagar News: गैर इरादतन हत्या चार दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास
Wed, 08 Apr 2026 11:07 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 08 Apr 2026 11:07 PM IST
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सिद्धार्थनगर। अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या प्रथम मोहम्मद रफी ने गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पाए जाने पर चार लोगों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 12,000-12,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। गोल्हौरा थाना में दर्ज मामले में कल्लु, मजनू, बरखू, पंकज निवासी कोल्हुई डिहवा थाना गोल्हौरा को दोषी पाया गया।
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